भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी.” का नाम हटाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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को प्रकाशित
नवंबर 05, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी.” का नाम हटाया जाना
आरबीआई/2015-16/226 5 नवंबर 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी.” का नाम हटाया जाना हम सूचित करते हैं कि दिनांक 01 अप्रैल 2015 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.14566/23.03.029/2014-15, जो 16 मई से 22 मई, 2015 के भारत के राजपत्र (भाग III – खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा “एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी.” का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। भवदीय, (एम.के.सामंतरे) |
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