भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर , स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, और भारतीय महिला बैंक के नाम हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर , स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, और भारतीय महिला बैंक के नाम हटाना
भा.रि.बैं/2017-18/37 03 अगस्त 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर , स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, और भारतीय महिला बैंक के नाम हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर , स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, और भारतीय महिला बैंक के नाम को 15 जुलाई – 21 जुलाई 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 30 मार्च 2017 की अधिसूचना बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.57/12.06.004/2017-18 के द्वारा हटा दिए गए हैं। भवदीय (एम. जी. सुप्रभात) |