भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड एन.वी.” को हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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22 जून 2017 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड एन.वी.” को हटाना
भा.रि.बैं/2016-17/325 22 जून 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड एन.वी.” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड एन.वी” को 6 मई – 12 मई 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 28 फरवरी 2017 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं.9999/23.13.020/2016-17 के द्वारा हटाया गया है। भवदीय (एम. जी. सुप्रभात) |
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