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79230057

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “यूबीएस एजी” को हटाया जाना

आरबीआई/2015-16/405
बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.99/12.07.124ए/2015-16

19 मई 2016

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “यूबीएस एजी” को हटाया जाना

हम सूचित करते हैं कि 12 जनवरी, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.7718/23.13.062/ 2015-16 जो 30 अप्रैल, 2016 - 6 मई 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “यूबीएस एजी” को हटा दिया गया है।

भवदीय

(एम.जी. सुप्रभात)
उपमहाप्रबंधक

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