भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “यूबीएस एजी” को हटाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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19 मई 2016 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “यूबीएस एजी” को हटाया जाना
आरबीआई/2015-16/405 19 मई 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “यूबीएस एजी” को हटाया जाना हम सूचित करते हैं कि 12 जनवरी, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.7718/23.13.062/ 2015-16 जो 30 अप्रैल, 2016 - 6 मई 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “यूबीएस एजी” को हटा दिया गया है। भवदीय (एम.जी. सुप्रभात) |
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