भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “विजया बैंक” और “देना बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
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28 नवंबर 2019 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “विजया बैंक” और “देना बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2019-20/106 28 नवंबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “विजया बैंक” और “देना बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति “विजया बैंक” और “देना बैंक” को 1 अप्रैल 2019 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 10 अगस्त 2019 – 16 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित, 10 अप्रैल 2019 की अधिसूचना बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.35/12.01.001/2018-19 के द्वारा 01 अप्रैल 2019 से उन्होंने बैंकिंग व्यवसाय करना समाप्त कर दिया है। भवदीय (एस एम परिड़ा) |
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