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एक्जिम बैंक की कोरिया विकास बैंक, साउथ कोरिया को 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.21

4 दिसंबर 2000

विदेशी मुद्रा में सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदय/महोदया

एक्जिम बैंक की कोरिया विकास बैंक, साउथ कोरिया को
20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने कोरिया विकास बैंक के साथ 31 मई 2000 को बादवाले को 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक अप्रतिबध्द व्यापार वित्तीय सुविधा के लिए एक करार किया है । यह ऋण साउथ कोरिया को पात्र वस्तुओं के निर्यात की 100 प्रतिशत लागत के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है । इस ऋण सहायता के तहत निर्यात के लिए पात्र वस्तुओं की सूची संलग्नक में दी गयी है । पात्र वस्तुओं में कच्चा माल, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, लोहे तथा पोलाद उत्पाद और सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं ।

2. अप्रतिबध्द व्यापार वित्तीय सुविधा की विस्तृत शर्तें निम्नवत् हैं :

क. इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अंतिम तारीख नहीं है और आगे की सूचना मिलने तक उपलब्ध होगी । प्रत्येक पार्टी को किसी भी समय पर पूर्व सूचना दिये बिना इस सुविधा को समाप्त करने का अधिकार होगा ।

ख. ठेका अमरीकी डॉलर में अभिव्यक्त किया जाएगा ।

ग. इस करार के तहत वस्तुओं की निर्यात के लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं की गयी है ।

3. उपर्युक्त करार के तहत कोरिया विकास बैंकभारतीय निर्यातकों के पक्ष में साख पत्र खोलेगा जिसमें एक टिप्पणी का समावेश होगा कि यह लाभाधिकारी के सामने देय है और इसमें 6 माह अथवा 12 माह, जैसी भी स्थिति हो, की अवधि के लिए पुनर्वित्तीयन किया जाना है । कोरिया विकास बैंक , एक्जिम बैंक पर आहरित एक मीयादी ड्राफ्ट स्वीकृत करने के लिए एक्जिम बैंक को प्राधिकृत करेगा और साख पत्र के लाभाधिकारी की ओर से भारत में दावाकर्ता बैंक को प्रतिपूर्ति करेगा, अर्थात् भारतीय निर्यातक को आगम राशि ‘प्रत्यक्ष आधार पर’ प्राप्त होगी । इस व्यवस्था में एक्जिम बैंक द्वारा किसी साख पत्र के पुष्टीकरण का समावेश नहीं है तथा किसी परक्रामित बैंक को किसी साख पत्र के पुष्टीकरण की प्रतिपूर्ति भी शामिल नहीं है ।तथापि, कोरिया विकास बैंक द्वारा अनुरोध किये जाने पर, एक्जिम बैंक ऐसे साख पत्र की पुष्टि करना अथवा प्रतिपूर्ति करना निर्धारित कर सकता है । इस प्रकार की पुष्टि की शर्तें कोरिया विकास बैंक और एक्जिम बैंक द्वारा मामले दर मामले अधार पर निर्धारित की जाएंगी ।

4. उपर्यक्त में विनिर्दिष्ट न की गयी अन्य शर्तें प्रलेखी ऋण से संबंधित युनिफॉर्म कस्टम्स एण्ड प्रैक्टिसेस के अनुसार होंगी ।(युसीपी 500)

5. साख के तहत पोतलदान हमेशा की तरह जीआर/एसडीएफ/सॉफ्टेक्स फॉर्मों में घोषित करना होगा । जीआर/एसडीएफ/सॉफ्टेक्स फॉर्मों की सभी प्रतियों पर ‘ कोरिया विकास बैंक को प्रदान की गयी 31 मई 2000 की एक्जिम बैंक की अप्रतिबध्द व्यापार वित्तीय सुविधा के तहत निर्यात ’ स्पष्ट रुप से लिखा जाना चाहिए । इस परिपत्र की तारीख और संख्या उपलव्ध करायी गयी जगह पर लिखी जानी चाहिए । उपर्युक्त में दर्शाये गये तरीके से बिलों के पूर्ण भुगतान की प्राप्ति पर, प्राधिकृत व्यापारी को संबंधित जीआर/एसडीएफ/सॉफ्टेक्स फॉर्मों की दूसरी प्रति/प्रतियाँ प्रमाणित करनी चाहिए और रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को हमेशा की तरह प्रेषित की जानी चाहिए ।

6. सामान्यत: उपर्युक्त सुविधा के तहत वित्तीयन किये गये निर्यातों के संबध में कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा । तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक संलग्नक में विनिर्दिष्ट वस्तुओं, जिन्हें बिक्री पर सेवा आवश्यक है, के संबंध में जहाज पर्यंत नि:शुल्क लागत के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान के लिए अनुरोध पर विचार कर सकता है । ऐसे मामलों में, कमीशन का भुगतान संबंधित पोतलदान के बीजक मूल्य से कटौती करते हुए साउथ कोरिया में करना होगा और एक्जिम बैंक द्वारा दावाकर्ता बैंक को प्रतिपूर्तियोग्य राशि, भुगतान किये गये कमीशन को घटाकर जहाज पर्यंत नि:शुल्क मूल्य होगी ।कमीशन के भुगतान के लिए अनुमोदन संबंधित पोतलदान किये जाने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए ।

7. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें ।

8. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम(फेमा),1999 (1999का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।

भवदीय

पी.के.बिस्वास
मुख्य महाप्रबंधक


संलग्नक

वित्तपोषण के लिए पात्र वस्तुओं की सूची

भागक

  1. एअर क़ाम्प्रेसर्स
  2. वातानुकूलन, तापन, शीतलन, धुआँ एक्सट्रैक्शन,डस्ट कलेक्शन, ब्लोअर्स और एक्जॉस्ट फैन्स सहित औद्यौगिक उपयोग के लिए आर्द्रतापन और वायुसंचलन उपकरण
  3. मद्य और मद्यकरण संयंत्र
  4. एल्युमिनियम संयंत्र और उपकरण
  5. एस्बेस्टॉस सीमेंट मशीनरी
  6. सीमेंट मशीनरी
  7. चल चित्र और टेलीविज़न स्टुडियों के लिए सिनेमेटोग्राफिक उपकरण
  8. रासायनिक और औषधीय संयंत्र और मशीनरी
  9. सिगरेट मेकिंग मशीनरी
  10. कॉफी प्रसंस्करण मशीनरी
  11. कोक ओवन संयंत्र और मशीनरी
  12. कोक ओवन रिफ्रैक्टरिज
  13. औद्यौगिक उपयोग के लिए एक्स रे उपकरण सहित नियंत्रण और प्रसंस्करण औजार
  14. तांबे कच्ची धातु केंद्रीकरण मशीनरी
  15. दुघ्ध व्यवसाय उपकरण तथा पशु खाद्य संयंत्र
  16. क्रॉलर ट्रैक्टरर्स, शोवेल्स,एक्सकैवेटर्स,लोडर्स,डंपर्स जैसी अर्थ मुविंग उपकरण
  17. खाद्य तेल चक्की मशीनरी और तेक निष्कासक
  18. इलेक्ट्रीक मोटर्स और पंपस्
  19. इलेक्ट्रॉनिक अँकड़ा प्रसंस्करण उपकरण
  20. खाद संयंत्र और उपकरण
  21. आटा, चावल और दाल चक्की मशीनरी
  22. खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र
  23. मोल्ड मेकिंग मशीनरी सहित फाउंड्री उपकरण , सैंड एण्ड शॉट ब्लास्टिंग उपकरण
  24. माल डिब्बा
  25. गराज उपकरण
  26. गैस और हवा सेपरेशन संयंत्र
  27. ग्लास और सिरॅमिक मशीनरी
  28. हीट एक्स्चेंजर्स
  29. इंटीग्रेटेड स्टील प्लांटस् (पूर्ण तथा भागों में ), मिनि स्टील प्लांटस् (इलेक्ट्रीक आर्क एण्ड रिडक्शन फर्नेसेस )। रिहीटींग और हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस, रोलिंग मिल्स और लोहे और गैर-लोहे के धातुओं के लिए अन्य फिनिशिंग लाइन्स ।
  30. बर्फ तैयार करने की मशीनरी
  31. औद्यौगिक बॉइलर्स
  32. औद्यौगिक भट्टियाँ
  33. औद्यौगिक स्विचबोर्डस्, कंट्रोल पैनेलस्, सर्किट ब्रेकर्स, एअर ब्रेक स्विचेस
  34. ज्यूट मशीनरी
  35. चर्मशोधन और प्रसंस्करण मशीनरी
  36. मशीन टूल्स
  37. वातानुकूलन संयंत्र, साइकलस्, कोर्कस्, इलेक्ट्रीकल वस्तुएँ,एनॅमल-वेयर, हार्ड बोर्ड, धातु के डिब्बे, रेडियोज्, रेजर ब्लेडस्, रिफ्रैक्टरिज और ईटें, सिलाई मशीने ,जूते, स्टील फर्नीचर, वायर रोप्स और केबल्स, आदि के विनिर्माण के लिए मशीनरी
  38. इस सूची के भाग ख में, इस भाग में अलग से विनिर्दिष्ट न किये हुए किसी उत्पादों के विनिर्माण के लिए मशीनरी
  39. फोर्क लिफ्टस्, इलेक्ट्रीक लिफ्टस्, क्रेन्स, हॉइस्टस्, आदि और कनवेयर सिस्टम्स जैसी सामग्री चलानेवाले उपकरण
  40. मेटल वर्किंग मशीनरी
  41. खनन मशीनरी
  42. तीन पहियों सहित मोटर वाहन और चासिस
  43. तेल खदान पुर्जे
  44. तेल परिष्करण उपकरण
  45. पैकेजिंग एण्ड वेइंग मशीनरी
  46. पाइल फाउंडेशन मशीनरी
  47. प्लास्टीक मशीनरी
  48. बॉइलर्स,जनरेटर्स,ट्रान्सफार्मर्स, स्विचगीअर्स , ट्रांसमिशन लाइन टॉवर्स, कंडक्टर्स, केबल्स, सब-स्टेशन उपकरण और सुरक्षात्मक उपकरणों सहित उर्जा निर्माण, प्रेषण और वितरण उपकरण
  49. पॉवर लाइन कैरियर कम्यूनिकेशन उर्जा निर्माण, प्रेषण और वितरण उपकरण
  50. पॉवर स्टेशन स्ट्रक्चर्स, पेनस्टॉक जैसे हाइड्रूलिक स्ट्रक्चर्स, गेटस् एण्ड गिअरिडग्ज, सब-स्टेशन स्ट्रक्चर्स,
  51. प्रेशर वेसल्स
  52. मुद्रण तथा पुस्तक बांधने की मशीनरी
  53. पल्प और पेपर मिल मशीनरी
  54. रेल्वे विद्युतीकरण उपकरण और स्ट्रक्चर्स और रेल्वे सिग्नलिंग उपकरण
  55. इंजन, माल डिब्बा,सवारी डिब्बा तथा ट्रॉलीज सहित रेल्वे रोलिंग स्टॉक
  56. रबड़ मशीनरी
  57. रोड रोलर्स, टार बॉइलर्स,कंटिन्यूअस बैच प्लांटस्, स्टोन क्रशर्स, अस्फाल्ट मिक्सर्स, काँक्रीट मिक्सर्स और वाइब्रेटर्स सहित रस्ता और विनिर्माण उपकरण
  58. जहाज, नाव, जालपोत, स्टीमर्स, लाँचेस,नौका
  59. सॉलवेंट एक्सट्रेक्शन मशीनरी
  60. छिडकाव उपकरण
  61. स्टीम,डिज़ेल और पेट्रोल इंजन
  62. पूलों, कारखानों , आदि के लिए स्टील फैब्रिकेशन
  63. स्टील रेल और स्लीपर्स, फिशप्लेटस्, पॉइंटस् और क्रॉसिंग्ज सहित रेल्वे ट्रैक उपकरण
  64. स्टील शटरिडग और स्कॅफोल्डिंग सामग्री
  65. स्टील की टंकियाँ
  66. चीनी (खांडसरी सहित) मशीनरी
  67. दूर संचार और सिग्नलिंग उपकरण
  68. वस्त्रोद्योग मशीनरी
  69. ट्रैक्टर्स और ट्रेलर्स
  70. वेंडिंग मशीन्स
  71. पंपिंग प्लां, लार्ज डायमीटर फैब्रिकेटेड स्टील पांप्स, सी.आइ. स्पन पाइप्स और स्टोअरेज टंकियाँ, वॉटर ट्रीटमेंट और सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित जल आपूर्ति उपकरण
  72. तोलसेतु
  73. वेल्डिंग मशीनरी
  74. लकडी काम मशीनरी

भाग ख

  1. कृषि औजार
  2. आटो पार्टस्
  3. साइकल्स,मोटरसाइकल्स,स्कूटर्स, मोपेडस् और भाग
  4. सैनिटेरीवेयर, टाइल्स और प्रीकास्ट सीमेंट प्रॉडक्टस्, पॉल्स सीलिंग, फ्लोअरिडग मटेरियल, पाइपस्, डेकोरेटिव लैमिनेटस्, फिटिंग्ज, ईलेक्ट्रीकल्स और स्टील/एल्युमिनियम डोअरस् एण्ड विंडोज् सहित भवन निर्माण सामग्री, बशर्ते वे अलग मदों के रुप में निर्यात किये गये हैं ।
  5. कृषि रसायन तथा औद्यौगिक रसायन
  6. प्रेशर कुकरस्,वॉचेस् एण्ड क्लँकस्, बुनाई/सिलाई मशीने , वैक्यूम फ्लास्क, कटलरी, प्लास्टीक मोल्डेड लगेज
  7. घरेलू ईलेक्टीक उपकरण
  8. औषधियों और फार्मास्युटिकल्स
  9. लो टेंशन इंसुलेटर्स, बैटरिज और एक्युमेलटर्स, इलेक्ट्रीकल मशीनरी के भाग और औद्यौगिक प्रयोजन के लिए लैम्पस् फ्युजेस् एण्ड इलेक्ट्रोडस् ।
  10. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट
  11. रेडियोज, टी.वी., पब्लिकएड्रेस सिस्टमस्, रेकॉर्ड प्लेयर्स, टेप रेकॉर्डर्स सहित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ ।
  12. फायबरग्लास, पीवीसी और पाइप्स एण्ड ट्यूब्स सहित प्लास्टीक आधारित उत्पाद, टायर कॉर्ड।
  13. फेरस/नॉन फेरस कास्टींग्ज, फोर्जिंग्ज, स्टैम्पिंग्ज, एक्स्ट्रूजन उण्ड रोल्ड उत्पाद ।
  14. फेरस/नॉन फेरस पाइप्स, ट्यूब्स , शीटस्, स्ट्रीपस्, फॉइल्स, रॉडस, वायर्स,वायर रोप्स ।
  15. एअर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉटर कूलर्स सहित तापन तथा शीतलन उपकरण ।
  16. टायर्स एण्ड ट्यूब्ज, कोटस् एण्ड एप्रनस्, कनवेयर बेल्टस् रबड़ रोलर्स, हाउज पाइप्स सहित औद्यौगिक रबड़ उत्पाद ।
  17. मेजरमेंट, सांयटिफिक सर्वे और सर्जिकल उपकरणों के लिए औजार
  18. औद्यौगिक फास्टनर्स, बेअर्गिडज, वॉल्वस् , गीअर्स एण्ड गास्केटस् ।
  19. एक्स रे और अन्य इलेक्ट्रो-मेडिकल तथा अन्य अस्पताल उपकरण ।
  20. टाइपराइटर्स,कैलक्युलेटर्स,ड्युप्लिकेटर्स, टेलिप्रिंटर्स सहित कार्यालयीन उपकरण
  21. मेटल और प्लास्टीक फर्निचर
  22. हैण्ड टूल्स, कटिंग टूल्स, र्ग्रांडिंग व्हील्स, मोल्ड डायस ।
  23. गैस सिलिंडर्स, फायर फाइटिंग उपकरण, फोटोग्राफिक उपकरण, हेल्मेटस्, फायबरग्लास हेल्मेट ।
  24. ऐसी कोई मद जो उपर्युक्त में शामिल नहीं है , जो एक्जिम बैंक और कोरिया विकास बैंक के बीच करार किये गये अनुसार ।

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