मंगोलिया सरकार (GO-MNG) को मंगोलिया में कच्चे तेल रिफाइनरी संयंत्र के निर्माण के वित्तपोषन हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था - आरबीआई - Reserve Bank of India
मंगोलिया सरकार (GO-MNG) को मंगोलिया में कच्चे तेल रिफाइनरी संयंत्र के निर्माण के वित्तपोषन हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
आरबीआई/2025-2026/37 16 मई 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय मंगोलिया सरकार (GO-MNG) को मंगोलिया में कच्चे तेल रिफाइनरी संयंत्र के निर्माण के भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मंगोलिया सरकार (GO-MNG) के साथ 16 जनवरी, 2025 को एक समझौता किया है, जिसके तहत मंगोलिया सरकार को मंगोलिया में कच्चे तेल की रिफाइनरी संयंत्र के निर्माण के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर (सात सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) की लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) की व्यवस्था की जाएगी। 2. इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, समझौता के तहत यथा परिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो। 3. इस एलओसी के अंतर्गत उक्त समझौता 06 मई 2025 से प्रभावी है। इस एलओसी के अंतर्गत संवितरण की अंतिम तारीख परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तारीख से 48 माह के बाद तक होगी। 4. इस एलओसी के अंतर्गत पोत-लदान (शिपमेंट) की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार निर्यात घोषणा पत्र फॉर्म/ शिपिंग बिल में करनी होगी। 5. उपर्युक्त एलओसी के अधीन निर्यात के लिए कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो निर्यातक किसी भी विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग कर सकता है या अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ई.ई.एफ.सी.) की शेष राशि का उपयोग कर सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (ए.डी. श्रेणी-I) बैंक, निर्यात के पूर्ण उपयुक्त मूल्य की प्राप्ति पर, इस प्रकार के धन-प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए मौजूदा अनुदेशों का पालन किया जाए। 6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक सहभागियों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे सेंटर-वन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई – 400 005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय जाकर अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करके उक्त एलओसी संबंधी विस्तृत ब्योरा प्राप्त कर लें। 7. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। भवदीय (एन सेंथिल कुमार) |