कोट डी’ लावोयर (Cote d’lvoire) गणतन्त्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 24.00 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
कोट डी’ लावोयर (Cote d’lvoire) गणतन्त्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 24.00 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैंक/2015-16/421 09 जून 2016 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, कोट डी’ लावोयर (Cote d’lvoire) गणतन्त्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने कोट डी’लावोयर (Cote d’lvoire) और माली के बीच इलेक्ट्रिसिटी इंटर-कनेक्शन परियोजना के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 24.00 मिलियन अमरीकी डॉलर (चौबीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता देने हेतु 22 सितंबर 2015 को कोट डी’लावोयर गणतन्त्र (Republic of Cote d’lvoire) की सरकार के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, मशीनरी, उपकरण और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाएं वे हैं, जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत मूल्य के कम से कम 75% मूल्य की वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित अन्य सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी और सुयोग्य संविदा हेतु शेष 25% मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं भारत से बाहर के विक्रेताओं से प्राप्त की जा सकती हैं। 2. इस ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 26 मई 2016 से प्रभावी हो गया है। इस ऋण सहायता के अंतर्गत साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा के पूर्ण होने की निर्धारित तारीख से 60 माह होगी। 3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा ईडीएफ / एसडीएफ फॉर्मों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी। 4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (प्रा.व्या.श्रेणी-।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही/वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें। 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं। भवदीय, (ए. के. पाण्डेय) |