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रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान की सरकार को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य विकास परियोजनाओं हेतु एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण-व्यवस्था

भा.रि.बैंक/2022-23/116
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.15

15 सितंबर 2022

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/ महोदय,

रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान की सरकार को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य विकास परियोजनाओं हेतु
एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण-व्यवस्था

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर (चार सौ अड़तालीस मिलियन यूएसडी मात्र) की ऋण-व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान की सरकार के साथ 10 दिसंबर 2020 को करार किया है। इस करार के अंतर्गत भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, के वित्तपोषण की अनुमति प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति प्रदान की गयी हो। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदा की कुल राशि के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेता द्वारा की जाएगी और पात्र संविदा हेतु शेष 25% मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता द्वारा भारत के बाहर से प्राप्त की जा सकती हैं।

2. इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत उक्त करार 12 सितंबर 2022 से प्रभावी है। इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत अंतिम उपयोग की अवधि परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तारीख से 60 माह तक होगी।

3. उक्त एल.ओ.सी के अंतर्गत शिपमेंट की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार निर्यात घोषणा फॉर्म/ शिपिंग बिल में करनी होगी।

4. उक्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत निर्यात के लिए कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान हेतु कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (ए.डी.) बैंक निर्यात की समुचित कीमत की पूरी उगाही/ वसूली हो जाने पर इस प्रकार के धन-प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए मौजूदा अनुदेशों का पालन किया गया हो।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक सहभागियों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे सेंटर-वन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई-400 005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय जाकर अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करके इस अल्पावधि ऋण-व्यवस्था के बारे में विस्तृत ब्योरा प्राप्त कर लें।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय

(विवेक श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक

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