RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79168896

म्यांमा फारेन ट्रेड बैंक को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 6.20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारिबैंक/2015-16/151
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 8

13 अगस्त 2015

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

म्यांमा फारेन ट्रेड बैंक को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा
समर्थित 6.20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक आफ यूनियन आफ म्यांमार में री-मिन्दात रूट पर टेलीकम्युनिकेशन कन्सल्टैंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा माइक्रोवेव रेडियो लिंक की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 6.20 मिलियन अमरीकी डालर (छह मिलियन और दो सौ हजार अमरीकी डालर) की ऋण सहायता म्यांमा फारेन ट्रेड बैंक, रिपब्लिक आफ यूनियन आफ म्यांमार को उपलब्ध कराने हेतु 22 मई 2015 को एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, मशीनरी, उपकरण और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाएं वे हैं, जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी और सुयोग्य संविदा हेतु शेष 25 प्रतिशत मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर) भारत से बाहर के विक्रेताओं से प्राप्त की जा सकती हैं।

2. ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 27 जुलाई 2015 से लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 22 मई 2015 है। परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा के पूर्ण होने की निर्धारित तारीख से 48 माह और अन्य आपूर्ति संविदा के मामले में 21 मार्च 2021 (ऋण-करार के निष्पादन की तारीख से 72 माह) होगी।

3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा ईडीएफ/एसडीएफ फॉर्मों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही/वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(ए. के. पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?