RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79205271

डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था

भा.रि.बैंक/2021-22/103
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15

सितंबर 30, 2021

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/ महोदय,

डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक
(एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका में सौर-ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 16 मार्च 2021 को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका (उधारकर्ता) की सरकार के साथ करार किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, के वित्तपोषण की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो। करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले समग्र ऋण में से संविदा की कुल राशि के कम से कम 75% मूल्य की वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेता द्वारा की जाएगी और पात्र संविदा हेतु शेष 25% मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता द्वारा भारत के बाहर से प्राप्त की जा सकती हैं। बशर्ते कि एक्ज़िम बैंक उधारकर्ता के अनुरोध पर और भारत सरकार के अनुमोदन से मामले-दर-मामले के आधार पर भारत से की जाने वाली खरीद संबंधी अनिवार्यता को संविदा मूल्य के अधिकतम 10% की सीमा तक घटाने पर विचार कर सकता है। बशर्ते यह भी कि परियोजना के लिए खरीद आरंभ करने से पूर्व भारत सरकार से इस प्रकार की अनुमति/ सहमति प्राप्त कर ली जाए और उक्त सामग्री अथवा सेवाएं उधारकर्ता देश या भारत के अलावा किसी अन्य देश से न ली जाए।

2. इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत उक्त करार 13 सितंबर 2021 से प्रभावी है। इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत अंतिम उपयोग की अवधि परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के पश्चात 60 माह तक होगी।

3. इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत पोत-लदान (शिपमेंट) की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार निर्यात घोषणा फॉर्म में करनी होगी।

4. उपर्युक्त ऋण व्यवस्था के तहत निर्यात के लिए कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान हेतु कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (ए. डी. श्रेणी-I) बैंक निर्यात के पूर्ण उपयुक्त मूल्य की उगाही/ वसूली हो जाने पर इस प्रकार के धन-प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए मौजूदा अनुदेशों का पालन किया जाए।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक सहभागियों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे सेंटर-वन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई-400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय जाकर अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करके उक्त ऋण व्यवस्था संबंधी विस्तृत ब्योरा प्राप्त कर लें।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय

(आर. एस. अमर)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?