ज़िम्बाब्वे गणराज्य को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 19.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
ज़िम्बाब्वे गणराज्य को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 19.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैंक/2019-20/118 19 दिसंबर 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, ज़िम्बाब्वे गणराज्य को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने ज़िम्बाब्वे गणराज्य में डेका पंपिंग स्टेशन तथा रिवर इंटेक प्रणाली के फेज-II के उन्नयन कार्य के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 19.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (उन्नीस मिलियन और पाँच सौ हज़ार अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 04 अप्रैल 2019 को ज़िम्बाब्वे गणराज्य के साथ करार किया है। इस करार के तहत ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए वित्तपोषण उपलब्ध है, जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले समग्र ऋण में से संविदा की कुल राशि के कम से कम 65% मूल्य की वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं की आपूर्ति विक्रेता द्वारा भारत से की जाएगी और सुयोग्य संविदा हेतु शेष 35% मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता द्वारा भारत के बाहर से प्राप्त की जा सकती हैं। 2. ऋण सहायता के अंतर्गत उक्त ऋण करार 26 नवंबर 2019 से प्रभावी होगा। इस ऋण सहायता के अंतर्गत टर्मिनल युटीलाइज़ेशन अवधि परियोजना पूर्ण होने के पश्चात 60 माह तक होगी । 3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत-लदान की घोषणा निर्यात घोषणा फॉर्म में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी। 4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (प्रा.व्या.श्रेणी-।) बैंक निर्यात के पूर्ण पात्र मुल्य की उगाही/ वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 में स्थित कार्यालय से उक्त ऋण सहायता संबंधी पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें। 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं। भवदीय (आर.के. मूलचंदानी) |