RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79206373

मालदीव गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता

भा.रि.बैंक/2020-2021/96
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 09

फरवरी 11, 2021

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक

महोदया/ महोदय,

मालदीव गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित
400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मालदीव गणराज्य में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी – (माले से थिलाफुशी लिंक) परियोजना प्रारंभ करने के प्रयोजन के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर (चार सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 12 अक्तूबर 2020 को मालदीव गणराज्य की सरकार के साथ करार किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए वित्तपोषण उपलब्ध है, जो इस करार के तहत परिभाषित हैं; तथा भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले समग्र ऋण में से संविदा की कुल राशि के कम से कम 75% मूल्य की वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं की आपूर्ति विक्रेता द्वारा भारत से की जाएगी और सुयोग्य संविदा हेतु शेष 25% मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता द्वारा भारत के बाहर से प्राप्त की जा सकती हैं।

2. ऋण सहायता के अंतर्गत उक्त ऋण करार 28 जनवरी 2021 से प्रभावी है। इस ऋण सहायता के अंतर्गत टर्मिनल युटीलाइज़ेशन अवधि परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के पश्चात 60 माह तक होगी।

3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत-लदान की घोषणा निर्यात घोषणा फॉर्म में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (प्रा.व्या.श्रे-I) बैंक निर्यात के पूर्ण पात्र मूल्य की उगाही/ वसूली होने पर इस प्रकार के धन-प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई- 400005 में स्थित कार्यालय से उक्त ऋण सहायता संबंधी विस्तृत ब्योरे प्राप्त करें अथवा इसके लिए www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गए हैं।

भवदीय

(आर. एस. अमर)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?