को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैंक/2016-17/298 04 मई 2017 सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना में उच्च क्षमता वाले फिक्स तथा मोबाइल ड्रेनेज पंपों तथा उनसे संबन्धित अनुषंगी स्ट्रक्चर्स की अधिप्राप्ति (खरीद) परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 4 मिलियन अमेरीकी डॉलर (चार मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता देने हेतु 22 फरवरी 2017 को को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना की सरकार के साथ करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं अर्थात उच्च क्षमता वाले फिक्स तथा मोबाइल ड्रेनेज पंपों तथा उनसे संबन्धित अनुषंगी स्ट्रक्चर्स हेतु आवश्यक मशीनरी और उपकरणों सहित ऐसी माल और सेवाएं, जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी और सुयोग्य संविदा हेतु शेष 25 प्रतिशत मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं भारत से बाहर के विक्रेताओं से प्राप्त की जा सकती हैं। 2. ऋण सहायता के अंतर्गत यह करार 18 अप्रैल 2017 से प्रभावी होगा। ऋण सहायता के अंतर्गत टर्मिनल युटीलाइज़ेशन अवधि परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के पश्चात 60 माह होगी। 3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा निर्यात घोषणा फॉर्म में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी। 4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (प्रा.व्या.श्रेणी-।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही/वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें। 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं। भवदीय, (दीपक कुमार) |