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पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 4.50 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारिबैंक/2017-18/149 
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 21

05 अप्रैल 2018

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार
द्वारा समर्थित 4.50 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश (उधारकर्ता) में विभिन्न सामाजिक एवं बुनियादी ढांचेगत परियोजनाओं तथा उधारकर्ता देश में भारत से परमर्शदात्री सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 4.50 बिलियन अमरीकी डालर (चार बिलियन और पाँच सौ मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता देने हेतु 04 अक्तूबर 2017 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सरकार के साथ करार किया है। इस करार के तहत ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए वित्तपोषण उपलब्ध है, जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। वस्तुओं में संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सेवाओं में परामर्शदात्री सेवाएं शामिल हैं। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत मूल्य के कम से कम 75% मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी और सुयोग्य संविदा हेतु शेष 25% मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता द्वारा भारत के बाहर से प्राप्त की जा सकती हैं; यह प्रावधान है कि उन परियोजनाओं में, जहां सिविल कंस्ट्रक्शन के मामले शामिल हैं, भारत के विक्रेताओं से खरीदे जाने हेतु पात्र वस्तुओं के संविदागत मूल्य को 75 प्रतिशत से घटा कर 65 प्रतिशत तक किया जा सकता है, और इसे यदि और घटाना हो तो एक्सिम बैंक द्वारा इस पर मामले-दर मामले के आधार पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि सोर्सिंग किसी तीसरे देश से न की जाए।

2. ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 26 फरवरी 2018 से प्रभावी होगा। ऋण सहायता के अंतर्गत टर्मिनल युटीलाइज़ेशन अवधि परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के पश्चात 60 माह होगी।

3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा निर्यात घोषणा फॉर्म में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (प्रा.व्या.श्रेणी-।) बैंक निर्यात के पूर्ण पात्र मूल्य की उगाही/ वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक कार्यालय के केंद्र संख्या एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(आर. के. मूलचंदानी)
मुख्य महाप्रबंधक

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