RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79176556

नेपाल की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 750 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण-सहायता

भारिबैंक/2016-17/246
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.37

9 मार्च 2017

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

नेपाल की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार
द्वारा समर्थित 750 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण-सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने नेपाल में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 750 मिलियन अमरीकी डालर (सात सौ पचास मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता देने हेतु 16 सितंबर 2016 को नेपाल की सरकार साथ करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, जिनमें संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सेवाओं सहित परामर्शदात्री सेवाएं शामिल हैं, वे हैं, जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से सिविल कार्यों को छोड़कर, जिसके लिए संविदागत मूल्य के 50 प्रतिशत तक मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी, इसके अलावा अन्य मामलों में संविदागत मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत तक मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी।

2. ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 24 फरवरी 2017 से प्रभावी होगा। ऋण सहायता के अंतर्गत टर्मिनल युटीलाइज़ेशन अवधि परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के पश्चात 60 माह होगी।

3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा निर्यात घोषणा फॉर्म में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (प्रा.व्या.श्रेणी-।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही/वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(जे. के. पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?