डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका को भारत से यूरिया उर्वरक की खरीद के वित्तपोषण हेतु एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एस.टी.एल.ओ.सी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका को भारत से यूरिया उर्वरक की खरीद के वित्तपोषण हेतु एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एस.टी.एल.ओ.सी)
भा.रि.बैंक/2022-23/84 07 जुलाई 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका को भारत से यूरिया उर्वरक की खरीद के वित्तपोषण हेतु एक्ज़िम बैंक की भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने भारत से यूरिया उर्वरक की खरीद के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर (पचपन मिलियन यूएसडी मात्र) की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एस.टी.एल.ओ.सी) उपलब्ध कराने हेतु डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के साथ 10 जून 2022 को करार किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, के वित्तपोषण की अनुमति प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति प्रदान की गयी हो। 2. इस एस.टी.एल.ओ.सी के तहत उक्त करार 20 जून 2022 से प्रभावी है। इस एस.टी.एल.ओ.सी के अंतर्गत अंतिम उपयोग की अवधि करार पर हस्ताक्षर की तारीख से छह माह तक अथवा उधारकर्ता के अनुरोध पर, एक्ज़िम बैंक द्वारा अनुमत कोई अन्य तारीख होगी, बशर्ते आगे बढ़ाई गई तिथि किसी भी रूप में करार की तारीख से 12 महीने से अधिक नहीं होगी। 3. उक्त एस.टी.एल.ओ.सी के अंतर्गत शिपमेंट की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार निर्यात घोषणा फॉर्म/ शिपिंग बिल में करनी होगी। 4. उक्त अल्पावधि ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत निर्यात के लिए कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान हेतु कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (ए.डी.) बैंक निर्यात की समुचित कीमत की पूरी उगाही/ वसूली हो जाने पर इस प्रकार के धन-प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए मौजूदा अनुदेशों का पालन किया गया हो। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक सहभागियों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे सेंटर-वन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई-400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय जाकर अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करके इस अल्पावधि ऋण-व्यवस्था के बारे में विस्तृत ब्योरा प्राप्त कर लें। 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। भवदीय (विवेक श्रीवास्तव) |