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बैंक तुरनआलेम, कज़ख्स्तान को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्ज़िम बैंक की वित्तीय सहायता

आर.बी.आइ/2004/148
एपी(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 84

अप्रैल 16, 2004

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय

बैंक तुरनआलेम, कज़ख्स्तान को 10 मिलियन
अमरीकी डॉलर की एक्ज़िम बैंक की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़ाम बैंक) ने फरवरी 27, 2004 को बैंक तुरनआलेम, कज़ख्स्तान को कंल 10 मिलियन अमरीकी डॉलर दस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। ऋण करार मार्च 24, 2004 से लागू हो गया है औरउपकरण माल और सेवाएं और अन्य कोई मद जो भारत सरकार जी एक्ज़िम नीति के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक और बैंक तुरनआलेम के बीच सहमति से निर्यात के पात्र हैं के वित्तपोषण के लिए कज़ख्स्तान में क्रेताओं को उपलब्ध रहेगा।

2. साखपत्र खोलने और ऋण के वितरण की अंतिम तारीखें क्रमश: मार्च 23, 2006 और सितंबर 23, 2006 हैं।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फ़ार्मो पर समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यात के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। तथापि, रिज़र्व बैंक अनुरोध प्राप्त होने पर, निर्यात किए गए माल के संबंध में, जिनके लिए बिक्री के पश्चात सेवा की आवश्यकता होती है उनके निर्यात मूल्य के एफओबी/सी और एफसीआइएफ मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण-दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में कमीशन केवल कज़ख्स्तान में संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके भुगतान करना होगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को एफओबी/सी और एफ/सीआइएफ मूल्य के 90 प्रतिशत तक, भुगतान किए गए कमीशन को घटाकर भुगतान किया जाएगा। कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। अन्य मामलों में (अर्थात् निर्यात के संबंध में जहां बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता न हो), जहां एजेसी कमीशन की भुगतान की जरूरत हैं, निर्यातकों को ऐसे भुगतानों के लिए अपने ही ॉााटतों का उपयोग करना होगा।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से संबंधित निर्यानक ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्ज़िम बैंक के कार्यालय अथवा उसके वेबसाईट से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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