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बैंक तुरनअलेम, कज़ाखिस्तान को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्जिम बैंक की ऋण सहायता

आरबीआइ/2004/238
ए पी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.95

जून 9, 2004

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्रधिकृत व्यापारी

महोदया / महोदय

बैंक तुरनअलेम, कज़ाखिस्तान को 10 मिलियन अमरीकी
डॉलर की एक्जिम बैंक की ऋण सहायता

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान एक्जिम बैंक द्वारा बैंक तुरनअलेम कज़ाखिस्तान को किए गए 10 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण के संबंध में अप्रेल 16, 2004 (आरबीआई / 2004 / 148) के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.84 की ओर आकर्षित किया जाता है । यह सूचित किया जाता है कि भारत से निर्यात के लिए उपलब्ध ऋण सहायता कज़ाखिस्तान सहिक कॉमनवेल्थ ऑफ इण्डिपेंडट स्टेटस् के सभी बारह देशों अर्थात रुस, अज़रबैजान, उजबेकिस्तान, किरगिज़स्तान, बेलारुस, युक्रेन, ताजिकिस्तान, मोलदोवा और अर्मेनिया को उपलब्ध है ।

2. अप्रैल 16, 2004 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 84 में दी गई अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों को अवगत कराएं तथा उन्हें ऋण सहायता के पूरे ब्योरे एक्जिम बैंक के कार्यालय अथवा उनके वेबसाइट से प्राप्त करने के लिए सूचित करें ।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं ।

भवदीया,

गेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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