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अंगोला सरकार को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्जिम बैंक की वित्तीय सहायता

आरबीआई/2004-05/16
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़ ) परिपत्र सं. 1

जुलाई 5, 2004

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया / महोदय

अंगोला सरकार को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर
की एक्जिम बैंक की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने फरवरी 20, 2004 को अंगोला सरकार को कुल 5 मिलियन अमरीकी डॉलर (पांच मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र ) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है । ऋण करार जून 16, 2004 से लागू हो गया है । ऋण उन माल और सेवाएं जो भारत सरकार की एक्जिम नीति के अंतर्गत एक्जिम बैंक और उधारकर्ता के बीच सहमति से निर्यात के पात्र हैं कि वित्तपोषण के लिए उपलब्ध रहेगा।

2. साख पत्र खोलने और ऋण के वितरण की अंतिम तारीखें क्रमश: जून 15, 2006 और दिसम्बर 15, 2006 है ।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फार्मों पर समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी ।

4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यात के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा । तथापि, रिज़र्व बैंक अनुरोध प्राप्त होने पर, निर्यात किए गए माल के संबंध में, जिनके लिए बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है उनके निर्यात मूल्य के एफओबी/सी और एफ/सीआईएफ मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण-दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है । ऐसे मामलों में कमीशन केवल अंगोला में संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके भुगतान करना होगा और एक्जिम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को एफओबी / सी और एफ/सीआइएफ मूल्य के 90 प्रतिशत तक, भुगतान किए गए कमीशन को घटाकर भुगतान किया जाएगा । कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए । अन्य मामलों में (अर्थात् निर्यात के संबंध में जहां बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता न हो ), जहां निर्यातक को एजेंसी कमीशन भुगतान की जरुरत है, वहां उसे ऐसे भुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करना होगा ।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्जिम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें ।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है।

भवदीया

ग्रेस कोशी
मुख्य महा प्रबंधक.

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