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सुडान सरकार को एक्जिम बैंक की 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

आरबीआई/2004-05/35
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़ ) परिपत्र सं. 3

जुलाई 10, 2004

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया / महोदय

सुडान सरकार को एक्जिम बैंक की 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक ) ने सुडान सरकार के साथ कुल 50 मिलियन अमरीकी डॉलर (पचास मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता सुडान सरकार को उपलब्ध कराने के लिए करार किया है । ऋण करार जून 4, 2004 से लागू हो गया है । यह ऋण भारत सरकार के ’एक्जिम नीति’ के अंतर्गत तथा एक्जिम बैंक तथाउधारकर्ता के बीच सहमति से पूंजीगत माल, संयंत्र और मशीन, औद्योगिक निर्माण, उपभेक्ता वस्तुएं और अन्य पात्र वस्तुओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है ।

2. साख पत्र खोलने और ऋण के वितरण की अंतिम तारीखें क्रमश: जून 3, 2006 और दिसम्बर 3, 2006 हैं ।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फार्मों पर समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी ।

4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यात के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा । तथापि, अनुरोध प्राप्त होने पर, रिज़र्व बैंक निर्यात किए गए माल के संबंध में, जिनके लिए बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है उनके निर्यात मूल्य के एफओबी/सी और एफ/सीआईएफ मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण-दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है । ऐसे मामलों में कमीशन का भुगतान, केवल सुडान में संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना होगा और एक्जिम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को देय प्रतिपूर्ति योग्य राशि एफओबी / सी और एफ/सीआइएफ मूल्य के 90 प्रतिशत, भुगतान किए गए कमीशन को घटाकर भुगतान होगी । कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए । अन्य मामलों में (अर्थात् निर्यात के संबंध में जहां बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता न हो ), जहां एजेंसी कमीशन की भुगतान की जरुरत है, निर्यातकों को ऐसे भुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करना होगा ।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्जिम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें ।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है ।

भवदीया

ग्रेस कोशी
मुख्य महा प्रबंधक.

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