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रिपब्लिक बैंक, त्रिनिदाद और टोबैगो को एक्जिम बैंक की 8 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

आरबीआइ/2004/208
ए पी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.92

मई 19, 2004

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्रधिकृत व्यापारी

महोदया / महोदय

रिपब्लिक बैंक, त्रिनिदाद और टोबैगो को एक्जिम बैंक की
8 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात - आयात बैंक (एक्जिम बैंक ) ने रिपब्लिक बैंक, त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ कुल 8 मिलियन अमरीकी डॉलर (आठ मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र ) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है । ऋण करार मई 14, 2004 से लागू हो गया है और पात्र भारतीय माल और सेवाओं के निर्यात वित्तपोषण के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो में क्रेताओं को उपलब्ध है ।

2. साख पत्र खोलने और ऋण के वितरण की अंतिम तारीखें क्रमश: मई 14, 2005 और नवंबर 14, 2005 हैं ।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी ।

4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यात के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा तथापि, अनुरोध प्राप्त होने पर, रिज़र्व बैंक निर्यात किए गए माल के संबंध में, जिनके लिए बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है, उनके निर्यात मूल्य के एफओबी/सी और एफ/ सीआइएफ मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है । ऐसे मामलों में, कमीशन का भुगतान, केवल त्रिनिदाद और टोबैगो में संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना होगा और एक्जिम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को देय प्रतिपूर्ति योग्य राशि एफओबी/सी और एफ/सीआइएफ मूल्य के 90 प्रतिशत, भुगतान किए गए कमीशन को घटाकर होगी । कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए । अन्य मामलों में (अर्थात निर्यात के संबंध में जहां बिक्री के पश्चात सेवा की आवश्यकता न हो ) जहां निर्यातक को एजेंसी कमीशन के भुगतान की जरुरत है, ऐसे भुगतानों के लिए उसे अपने ही स्रोतों का उपयोग करना होगा ।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्जिम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें ।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं ।

भवदीया,

गेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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