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सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण परियोजना के लिए रिपब्लिक ऑफ सनेगल की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

आरबीआइ/2007-08/176
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.16

अक्तूबर 31, 2007

सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण परियोजना के लिए रिपब्लिक ऑफ सनेगल की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ सेनेगल की सरकार को जुलाई 2, 2007 को हुए ऋण करार के तहत कुल 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उधारकर्ता देश में सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण परियोजना हेतु परामर्श सेवाओं सहित पात्र माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध कराने के लिए करार किया है जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीत के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र हैं। इस करार के तहत निर्यात-आयात बैंक द्वारा प्रदत्त कुल ऋण में से संविदा मूल्य के कम-से-कम 85 प्रतिशत मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेता द्वारा की जाएगी।

2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार सितंबर 19, 2007 से लागू है। साख पत्र खोलने की अंतिम तारीख परियोजना निर्यातों के मामले में संविदा के पूरे होने की नियत तारीख से 48 महीने और अन्य आपूर्ति संविदाओं के मामले में ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने अर्थात् जुलाई 1, 2013 होगी।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी पड़ेगी।

4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर, करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

 

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक

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