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एक्जिम बैंक की विकास तथा विदेशी आर्थिक कार्य (वेंशेकोनोमबैंक) ,रूस को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

आरबीआइ 2009-10/310
ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.32

9 फरवरी 2010

सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदय/महोदया

एक्जिम बैंक की विकास तथा विदेशी आर्थिक कार्य (वेंशेकोनोमबैंक)
,रूस को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने भारत से उपकरण, प्रौद्यौगिकी अथवा वस्तु और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए विकास तथा विदेशी आर्थिक कार्य,रूस (वेंशेकोनोमबैंक) को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर (एक सौ मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए उसके साथ 7 दिसंबर, 2009 को एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में,परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है।

2. इस साखपत्र के तहत ऋण करार 18 जनवरी 2010 को लागू हो गया है। इस साखपत्र के तहत साख पत्र खोलने की तारीख 17 जनवरी 2013 है (करार लागू होने की तारीख से 36 माह ) तथा संवितरण की समापन तारीख 17 जुलाई 2014 है (करार लागू होने की तारीख से 42 माह)।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ पार्मों में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।

4. जहाँ उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है, वहीं रिज़र्व बैंक, निर्यातित वस्तुओं और बिक्री के बाद आवश्यक सेवा वाले मामलों में जहाज पर्यंत नि:शुल्क/लागत और भाड़ा/लागत बीमा और भाड़ा मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान के अनुरोधों पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है। इस प्रकार के मामलों में कमीशन का भुगतान,एजेंटों को संबंधित पोतलदान के बीजक से कटौती करते हुए करना होगा और एक्जिम बैंक द्वारा वार्ता बैंक को दी जान वाली प्रतिपूर्तियोग्य राशि जहाज पर्यंत नि:शुल्क/लागत और भाड़ा/लागत बीमा और भाड़ा मूल्य के 90 प्रतिशत से अदा किये गये कमीशन को घटाकर होगी। संबंधित पोतलदान करने से पहले निर्यातक का प्रधान कार्यालय विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के जिस अधिकार क्षेत्र में स्थित है उस से कमीशन के भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अन्य मामलों में (अर्थात् ऐसे निर्यात जिसमें बिक्री के बाद सेवा शामिल नहीं है), यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धनप्रेषण अनुमत कर सकता हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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