रिपब्लिक ऑफ सेनेगल की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 11 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिपब्लिक ऑफ सेनेगल की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 11 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
आरबीआइ/2006-07/323
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.39
अप्रैल 16, 2007
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक
महोदया/महोदय,
रिपब्लिक ऑफ सेनेगल की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 11 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ सेनेगल की सरकार को जनवरी 15, 2007 को हुए ऋण करार के तहत कुल 11 मिलियन अमरीकी डॉलर (ग्यारह मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता महिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की सहायता और भारत से 400 वाहनों के अधिग्रहण के लिए सेनेगल को भारतीय निर्यात के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध कराने के लिए करार किया है जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र हैं और जिसकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक इस करार के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु सहमत हो सकता है। कुल ऋण में के कम-से-कम 85 प्रतिशत का उपयोग भारत से अथवा भारतीय मूल के पात्र माल की खरीद के वित्तपोषण के लिए किया जाना चाहिए।
2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार फरवरी 20, 2007 से लागू है। ऋण सहायता के तहत अंतिम उपयोग की तारीख परियोजना निर्यातों के मामले में संविदा/संविदाओं के पूरे होने की नियत तारीख/ तारीखों से 48 महीने और अन्य आपूर्ति संविदाओं के मामले में जनवरी 14, 2013 (ऋण करार के निष्पादन की तारीख अर्थात् जनवरी 15, 2007 से 72 महीने) होगी।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी पड़ेगी।
4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यातों के संबंध में कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर, करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।
5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक