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मोज़ाम्बिक गणतंत्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

आरबीआइ/2006-07/251
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.31

 07 फरवरी,  2007

सेवा में

सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी I

महोदया/महोदय,

मोज़ाम्बिक गणतंत्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की
20 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मोज़ाम्बिक गणतंत्र की सरकार के साथ मोज़ाम्बिक में गाज़ा प्रदेश के विद्युतीकरण के लिए क्रेताओं द्वारा उधारकर्ता के देश में पात्र माल की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु उनको कुल 20 मिलियन अमरीकी डॉलर (बीस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 17, 2006कोकरारकियाहै।

2.         यह ऋण परामर्श सेवाओं सहित भारतीय माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है, जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं तथा जिनकी खरीद के लिए इस करार के अनुसार एक्ज़िम बैंक वित्तपोषण हेतु सहमत हो सकता है। करार मूल्य के कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेता द्वारा की जाएगी अथवा भारतीय मूल की होगी तथा ऋण से वित्तपोषण के लिए पात्र पाये जानेवाले शेष (परामर्श सेवाओं से इतर) की आपूर्ति विक्रेता द्वारा भारत से बाहर से की जा सकती है।

3.         ऋण सहायता के तहत ऋण करार दिसंबर 27, 2006 से लागू है। ऋण सहायता के तहत उपयोग की अवधि परियोजना निर्यातों के मामले में करार(करारों) के पूरा होने के निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 महीने और आपूर्ति करारों के मामले में करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने अर्थात् अगस्त 16, 2012 है।

4. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फ़ार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।

5. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक , ऐसे भुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करे अथवा स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे।   प्राधिकृत व्यापारी बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।

6. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।

7. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(एम. सेबेस्टियन)
मुख्य महाप्रबंधक

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