RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79059707

रिपब्लिक ऑफ गायना बिस्सौ की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

आरबीआइ/2006-07/309
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.35

अप्रैल 5, 2007

सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया/महोदय,

रिपब्लिक ऑफ गायना बिस्सौ की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ गायना बिस्सौ को जनवरी 13, 2007 को हुए ऋण करार के तहत कुल 25 मिलियन अमरीकी डॉलर (पच्चीस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। यह ऋण गायना बिस्सौ स्थित परियोजनाओं अर्थात् (i) 10 मिलियन अमरीकी डॉलर एक विद्युत परियोजना के लिए (ii) 5 मिलियन अमरीकी डॉलर खाद्य प्रसंस्करण/ कृषि क्षेत्र के लिए, और (iii) 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की शेष राशि रिपब्लिक ऑफ गायना बिस्सौ की सरकार द्वारा प्रस्तावित ऐसी परियोजनाओं के लिए है, जिस पर भारत सरकार/ एक्ज़िम बैंक सहमत हो सकते हैं, जिसकी खरीद पर ऋण राशि के 85 प्रतिशत की सीमा तक इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषण की सहमति हो सकती है और जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं।

2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार मार्च 15, 2007 से लागू है। ऋण सहायता के तहत अंतिम उपयोग अवधि परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाओं) के पूरे होने की नियत तारीख से 48 महीने और अन्य आपूर्ति संविदाओं के मामले में जनवरी 2013 (ऋण करार निष्पादन की तारीख अर्थात् जनवरी 13, 2007 से 72 महीने) होगी।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी पड़ेगी।

4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर, करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?