रिपब्लिक ऑफ माली की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिपब्लिक ऑफ माली की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
आरबीआइ/2007-08/116
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.05
अगस्त 17, 2007
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक
महोदया/महोदय,
रिपब्लिक ऑफ माली की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ माली की सरकार को कोटे डि’लवॉयरे से माली को बिजली संचारण और वितरण परियोजना के लिए परामर्शी सेवाओं सहित पात्र माल और सेवाओं, जो भारत सरकार के विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के पात्र हैं, के निर्यात के लिए 30 मिलियन अमरीकी डॉलर (तीस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनके साथ अप्रैल 13, 2006 को करार किया है। इस करार के तहत माल और सेवाओं के कम से कम 85 प्रतिशत की आपूर्ति भारत से विक्रेता द्वारा की जाएगी ।
2. इस वित्तीय सहायता के तहत ऋण करार जुलाई 24, 2007 से लागू है। साख पत्र के अंतर्गत अंतिम उपयोग की अवधि परियोजना निर्यातों के मामले में करार के निर्धारित तारीख से 48 महीने और अन्य आपूर्ति करारों के मामले में अप्रैल 12, 2013 (ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने) है —
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ पार्मों में करनी पड़ेगी।
4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करे अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।
5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भ्ावदीय
(सलीम गंगाधरन )
मुख्य महाप्रबंधक