नाईजेरियन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक को एक्ज़िम बैंक की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
नाईजेरियन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक को एक्ज़िम बैंक की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
आरबीआइ/2007-08/227
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24
जनवरी 23,2008
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक
महोदया/महोदय
नाईजेरियन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक को एक्ज़िम बैंक की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक ) ने नाईजेरियन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक को सितंबर 14,2007 में हुए करार के तहत कुल 5 मिलियन अमरीकी डॉलर (पांच मिलियन अमरीकी डॉलर) तक की ऋण सहायता भारत से परामर्श सेवाओं सहित पूंजी और इंजीनियरिडग् माल,उद्योग निर्मित वस्तुओं,टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध कराने के लिए करार किया है । करार के तहत वे माल और सेवाएं हैं ,जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं तथा जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक वित्तपोषण करने हेतु सहमत हो सकता है। इस करार के तहत कुल ऋण में से संविदा मूल्य के कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत से विक्रेता द्वारा की जाएगी ।
2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार दिसंबर 4, 2008 से लागू है । ऋण सहायता के तहत साख पत्र खोलने और संवितरण की अंतिम तारीख दिसंबर 3, 2009( ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 24 महीने) होगी।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएप पार्मों में करनी पड़ेगी।
4. जबकि उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यातों के लिए कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगी, बिक्री के पश्चात सेवा की अपेक्षा रखनेवाले नियार्तित मालों के संबंध में एफओबी /सी एंड एफ/सीआइएफ मूल्य के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक कमीशन के भुगतान के अनुरोध पर योग्यता के आधार पर रिज़र्व बैंक विचार कर सकता है । ऐसे मामलों में, एजेंटों को कमीशन का भुगतान संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना होगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को प्रतिपूर्ति योग्य राशि एफओबी/सी एंड एफ /सीआइएफ मूल्य के 90 प्रतिशत होगी। कमीशन के भुगतान का अनुमोदन भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय (विदेशी मुद्रा विभाग)से, जिसके क्षेत्राधिकार में निर्यातक का प्रधान कार्यालय स्थित है, संबंधित पोतलदान किए जाने के पूर्व प्राप्त किया जाए। अन्य मामलों में (अर्थात् बिक्री के पश्चात सेवा की अपेक्षा न रखनेवाले निर्यात) आवश्यकता हो तो मुक्त विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए निर्यातक अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग कर सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ,एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषण की अनुमति दें।
5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक