ईस्टर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, कंपाला,युगांडा को एक्ज़िम बैंक की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
ईस्टर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, कंपाला,युगांडा को एक्ज़िम बैंक की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
आरबीआइ/2007-08/117
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.06
अगस्त 17,2007
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक
महोदया/महोदय
ईस्टर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, कंपाला,युगांडा को एक्ज़िम बैंक की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक ) ने ईस्टर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक , कंपाला, युगांडा को पात्र माल तथा सेवाओं , जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं तथा जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक वित्तपोषण करने हेतु सहमत हो सकता है, के भारत से सदस्य देशों अर्थात् युगांडा,केन्या और तान्ज़ानिया को निर्यात के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर (पांच मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 24, 2005 को करार किया है ।
2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार जून 26, 2007 से लागू है । वित्त सहायता के तहत साख पत्र खोलने की अंतिम तारीख जून 25, 2009( लागू होने की तारीख से 24 महीने) और ऋण संवितरण की अंतिम तारीख दिसंबर 25, 2009 ( लागू होने की तारीख से 30 महीने) होगी।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएप पार्मों में करनी पड़ेगी।
4. जबकि उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यातों के लिए कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है, बिक्री के पश्चात सेवा की अपेक्षा रखनेवाले नियार्तित मालों के संबंध में रिजर्व बैंक एफओबी के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक कमीशन के भुगतान के अनुरोध पर योग्यता के आधार पर रिज़र्व बैंक विचार करे। ऐसे मामलों में, एजेंटों को कमीशन का भुगतान ईस्टर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देशों ( युगांडा,केन्या और तान्ज़ानिया) में संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना होगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को प्रतिपूर्ति योग्य राशि एफओबी/सी एफआर/सीआइएफ मूल्य के 90 प्रतिशत होगी। कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान किए जाने के पूर्व प्राप्त किया जाए। अन्य मामलों में (अर्थात् बिक्री के पश्चात सेवा की अपेक्षा न रखनेवाले निर्यात) आवश्यकता हो तो कमीशन के भुगतान के लिए निर्यातक अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग कर सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ,एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषण की अनुमति दें।
5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक