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जमैका सरकार को एक्ज़िम बैंक की 7.50 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

आरबीआइ/2006-07/312
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.36

अप्रैल 05, 2007

सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया/महोदय,

जमैका सरकार को एक्ज़िम बैंक की 7.50 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने जमैका सरकार को जनवरी 19, 2007 को हुए ऋण करार के तहत कुल 7.50 मिलियन अमरीकी डॉलर (सात मिलियन पांच सौ हज़ार अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता नैशनल वॉटर कमीशन, जमैका द्वारा ऐसे पानी के पंप की खरीद के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध कराने के लिए करार किया है जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र हैं और जिसकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक इस करार के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु सहमत हो सकता है। कुल ऋण में के कम-से-कम 85 प्रतिशत का उपयोग भारत से अथवा भारतीय मूल के पात्र माल की खरीद के वित्तपोषण के लिए किया जाना चाहिए।

2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार मार्च 2, 2007 से लागू है। साख पत्र खोलने की अंतिम तारीख मार्च 1, 2009 (लागू होने की तारीख से 24 महीने) होगी तथा संवितरण की अंतिम तारीख जनवरी 18, 2013 (ऋण करार निष्पादन की तारीख अर्थात् जनवरी 19, 2007 से 72 महीने) होगी।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी पड़ेगी।

4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर, करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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