ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को एक्ज़िम बैंक की 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को एक्ज़िम बैंक की 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
आरबीआइ/2007-08/208
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.19
दिसंबर 12, 2007
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक
महोदया/महोदय
ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक)
को एक्ज़िम बैंक की 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक), केन्या को 15 मिलियन अमरीकी डॉलर (पंद्रह मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए अक्तूबर 16, 2007 को करार किया है । यह ऋण किसी भी पीटीए बैंक सदस्य देशों अर्थात् बुंडी, कॉमोरोस, जिबौटी, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, मालावी, मॉरिशस, रवांडा, सेसल्स, सोमालिया, सुडान, तान्ज़ानिया, युगांडा, ज़ाम्बिया तथा ज़िम्बाबवे को पात्र माल तथा सेवाओं के भारत से निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। करार के अंतर्गत वे माल और सेवाएं आती हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं तथा जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक वित्तपोषण करने हेतु सहमत हो सकता है।
2. यह ऋण करार नवंबर 16, 2007 से लागू है और तथा वित्त सहायता के तहत साख पत्र खोलने और ऋण संवितरण की अंतिम (टर्मिनल) तारीख क्रमश: नवंबर 15, 2010 (ऋण करार लागू होने की तारीख से 36 महीने) और मई 15, 2011 (ऋण करार लागू होने की तारीख से 42 महीने) होगी।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएप पार्मों में रिज़र्व बैक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।
4. जबकि उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है, बिक्री के पश्चात सेवा की अपेक्षा रखनेवाले निर्यात किए गए मालों के संबंध में, एफओबी/सीएण्डएफ/सीआइएफ के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक कमीशन के भुगतान के अनुरोध पर योग्यता के आधार पर रिज़र्व बैंक विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में, कमीशन का भुगतान संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना होगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को प्रतिपूर्ति योग्य राशि, चुकाए गए कमीशन को घटाकर एफओबी/सी एण्ड एफ/सीआइएफ मूल्य के 90 प्रतिशत होगी। कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान किए जाने के पूर्व प्राप्त किया जाए। अन्य मामलों में (अर्थात् बिक्री के पश्चात सेवा की अपेक्षा न रखनेवाले निर्यात) आवश्यकता हो तो निर्यातक अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग मुक्त मुद्रा में कमीशन भुगतान के लिए कर सकता है। एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ऐसे प्रेषण की अनुमति दें।
5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भ्ावदीय
(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक