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एब्सोल्यूट बैंक, रूस को एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

आरबीआइ/2005-06/277
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.22

जनवरी 19, 2006

सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक

महोदया/महोदय,

एब्सोल्यूट बैंक, रूस को एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने एब्सोल्यूट बैंक, रूस के साथ उनको कुल 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (10 मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। यह ऋण करार दिसंबर 15, 2005 को लागू हो गया है। यह ऋण भारत सरकार की विदेशी नीति के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक और उधारकर्ता के बीच तय किसी भी मद के भारत से निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे एक्ज़िम बैंक के कार्यालय अथवा उसके वेब साईट (www.eximbankindia.com) पर उपलब्ध हैं।

2. अंतिम (टर्मिनल) उपयोग अवधि ऋण करार लागू होने की तारीख से 24 महीने अर्थात् दिसंबर 14, 2007 है, जो उपयोग के आधार पर विस्तारित की जा सकती है। संवितरण की अवधि ऋण करार के लागू होने की तारीख से 30 महीने अर्थात् जून 14, 2008 है, जो उपयोग के आधार पर विस्तारित की जा सकती है।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॅार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।

4. रिज़र्व बैंक, निर्यात किए गए माल के संबंध में, जिनके लिए बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है एफओबी/सी एण्ड एफ/सीआइएफ मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक एजेंसी कमीशन के भुगतान के अनुरोधों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा। ऐसे मामलों में, कमीशन का भुगतान रूस में ही संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना होगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को की जानेवाली प्रतिपूर्ति योग्य राशि एफओबी/सी एण्ड एफ/सीआइएफ मूल्य के 90 प्रतिशत होगी, जो भुगतान किए गए कमीशन को घटाकर होगी। कमीशन के ऐसे भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्यातव स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों का अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग कर सकता है तथा प्राधिकृत व्यापारी बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

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