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बैंको सेंट्रोअमेरिकानो डे इंटेग्रॅसियन इकॉनोमिका (बीसीआइई) को एक्जिम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय रिज़र्व बैंक
 विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई-400001

ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.31

27 मार्च 2002

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदय/महोदया

बैंको सेंट्रोअमेरिकानो डे इंटेग्रॅसियन इकॉनोमिका (बीसीआइई) को एक्जिम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने बैंको सेंट्रोअमेरिकानो डे इंटेग्रॅसियन इकॉनोमिका (बीसीआइई) को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए उसके साथ  29 नवंबर 2001 को एक करार किया है। यह ऋण सहायता 21 जनवरी 2002 से लागू है और  यह भारत से सुयोग्य वस्तुओं(सूची अनुलग्नक में दी गई है ) तथा  बीसीआइई सदस्य देशों अर्थात् कोस्टा रिया, ईएल सालवाडोर, गाउटेमाला, होंडुरस तथा निकारगुआ में खरीददार को संबंधित वस्तुओं के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। सुयोग्य वस्तुओं में शुरुआत में , स्पेयर पार्ट्स, ड्राइग्स, डिजाइनें, तथा उससे संबंधित सेवाएं शामिल रहेंगी। भारत से माल का निर्यात और  उधारकर्ता के देश में उसका आयात, दोनों देशों में लागू कानूनों तथा विनियमों के अधीन होगा।

2. ऋण की व्यापक शर्तें निम्नवत् हैं :

(क) ऋण के अंतर्गत हर करार के लिए एक्जिम बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है,

(ख) पात्र संविदा के जहाज तक नि:शुल्क/ लागत तथा भाड़ा/ लागत, बीमा तथा भाड़ा संविदागत कीमत के 90 प्रतिशत तक की राशि का वित्तपोषण करने के लिए ऋण उपलब्ध होगा।

(ग) संविदागत कीमत अमरीकी डालर में विनिर्दिष्ट होगी तथा वह 50,000 अमरीकी डालर से कम नहीं होगी अथवा एक्जिम बैंक तथा बीआईएटी के बीच समय-समय पर स्वीकृत की गई  उस राशि के अनुसार होगी।

(घ) ऋण सहायता के अंतर्गत हस्ताक्षरित संविदा में निम्नलिखित शर्तें भी होगी:-

(i) खरीददार, एक्सिम बैंक द्वारा करार के अनुमोदन की तारीख के बाद 10 कार्य दिवसों के भीतर देय संविदागत कीमत के जहाज पर्यंत नि:शुल्क/ मूल्य तथा भाड़ा/ मूल्य, बीमा तथा भाड़ा का 10 प्रतिशत तक का अग्रिम भुगतान विक्रेता को करेगा।

(ii) खरीददार, विक्रेता के पक्ष में अविकल्पी साख-पत्र के अंतर्गत कवर किये जाने वाले पोतलदान पर यथानुपात जहाज तक नि:शुल्क/ लागत तथा भाड़ा/ लागत, बीमा तथा भाड़ा संविदागत कीमत के 90 प्रतिशत तक की शेषराशि का भुगतान विक्रेता को करेगा।

(iii) सुयोग्य (पात्र) वस्तुओं का निरीक्षण पोतलदान से पहले खरीददार की ओर से किया जाएगा तथा साख- पत्र व्यवस्था के अंतर्गत विक्रेता द्वारा समझौता बैंक को प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़ों में संबंधित निरीक्षण प्रमाणपत्र शामिल होगा।

3. एक्जिम बैंक द्वारा समय-समय पर बीसीआइई के परामर्श से पदनामित किये अनुसार भारत में मध्यस्थ (नेगोशिएटिंग) बैंक के कार्यालयों के जरिए साख-पत्र सूचित किया जाएगा।  यह साख –पत्र इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कामर्स (पब्लिकेशन सं. 500) द्वारा प्रकाशित यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रेक्टिस ऑर डॉक्यूमेंटरी क्रेडिट (1994 का संस्करण) के अधीन तथा अविकल्पी होगा और यदि विक्रेता चाहे तो वह विभाज्य एवं अंतरणीय भी होगा।

4. लाभार्थी द्वारा मध्यस्थ बैंक को दस्तावेज़ प्रस्तुतीकरण के बाद समझौता बैंक, यदि भारतीय  रजिस्ट्री के पोत द्वारा माल लदान किया जाता है, तो जहाज तक संविदागत कीमत अथवा लागत तथा भाड़ा संविदागत कीमत के 90 प्रतिशत से अधिक की राशि लाभार्थी को अदा करेगा। यह राशि, लाभार्थी द्वारा विनिर्दिष्ट किये अनुसार भारत में ऐसे बैंक के उसके खाते में जमा करते हुए रुपया में संबंधित पोतलदान के प्रभाजन योग्य होगी तथा रुपया में यथा लागू भाड़ा/बीमा की राशि होगी बशर्ते  प्रस्तुत दस्तावेज सही हों तथा संबंधित साख-पत्र के बिल्कुल अनुरूप हों।

5. जहाँ समझौता बिना किसी शर्त के प्रभावी हुआ है, एक्सिम बैंक, मध्यस्थ बैंक से सूचना मिलने पर मध्यस्थ बैंक की एक्सिम बैंक को भेजी गई सूचना में विनिर्दिष्ट किये अनुसार न्यू यार्क, यूएसए में ऐसे बैंक के पास स्थित उस प्रकार के खाते में संबंधित पोतलदान के प्रभाजन योग्य सीमा तक मध्यस्थ बैंक द्वारा लाभार्थी को अदा किये गये पात्र कीमत की राशि का अंतरण करते हुए मध्यस्थ बैंक को डॉलर में प्रतिपूर्ति करेगा। यदि समझौता शर्त के अधीन किया गया है तो एक्सिम बैंक मध्यस्थ बैंक को तभी भुगतान करेगा जब मध्यस्थ बैंक से एक्सिम बैंक को यह सूचना मिल जाती है कि जारीकर्ता बैंक ने शर्त हटा दी है और दस्तावेज स्वीकार कर लिया है अथवा उसके प्रभाव में उधारकर्ता अथवा मध्यस्थ बैंक के जरिए जारीकर्ता बैंक से सूचना मिल गई है।

6. साख –पत्र(पत्रों) के रखरखाव अथवा उसके तहत दस्तावेजों का परक्रामण करने में मध्यस्थ बैंक की ओर से किसी भूल-चूक हेतु एक्सिम बैंक किसी भी प्रकार से दायी अथवा जिम्मेदार नहीं होगा।

7. बैंक प्रभार, व्यय, कमीशन अथवा भारत में देय स्टैंप-ड्यूटी विक्रेता/हिताधिकारी के खाते में जायेंगे और जो उधारकर्ता के देशों में देय होंगे वे खरीददार के खाते में जायेंगे ।

8. साख-पत्र खोलने  तथा ऋण का उपयोग करने के लिए अंतिम तारीख क्रमश: 20 जनवरी 2003  तथा 20 जुलाई 2003 हैं।

9. साख के अंतर्गत पोतलदान को हमेशा की तरह जीआर/एसडीएफ फार्म में घोषित करना होगा। जीआर/एसडीएफ फार्मों की सभी प्रतियों पर " बैंको सेंट्रोअमेरिकानो डे इंटेग्रॅसियन इकॉनोमिका (बीसीआइई, सेंट्रल अमरीकन बैंक फॉर इकॉनोमिक इंटेग्रेशन) को प्रदान किये गये दिनांक 29 नवंबर 2001 की एक्सिम बैंक ऋण सहायता के तहत निर्यात" सुस्पष्ट पढने योग्य लिखा होना चाहिए।  इस परिपत्र की संख्या तथा दिनांक फार्म में दी गई जगह में दर्ज किया जाना चाहिए। उपर्युक्त पद्धत्ति में बिल के पूर्ण भुगतान की प्राप्ति के बाद प्राधिकृत व्यापारी को संबंधित जीआर/ एसडीएफ फार्म/फार्मों की दूसरी प्रति/प्रतियां प्रमाणित करनी चाहिए तथा उसे हमेशा की तरह रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को भेज देना चाहिए।

10. सामान्यत: उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत वित्तीयन किये गये निर्यातों के संबध में कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक गुण-दोष के आधार पर वस्तुओं, जिन्हें बिक्री पर सेवा आवश्यक है, के संबंध में जहाज पर्यंत नि:शुल्क कीमत के  अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान के लिए अनुरोध पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में, कमीशन का भुगतान संबंधित पोतलदान के बीजक मूल्य से कटौती करते हुए  उदारकर्ता देशों अर्थात् कोस्टा रिया, ईएल सालवाडोर, गाउटेमाला, होंडुरस तथा निकारगुआ में ही करना होगा और एक्जिम बैंक द्वारा मध्यस्थ बैंक को प्रतिपूर्तियोग्य राशि, भुगतान किये गये कमीशन को घटाकर जहाज पर्यंत नि:शुल्क/ लागत तथा भाड़ा/ लागत, बीमा, भाड़ा के 90 प्रतिशत होगी। संबंधित पोतलदान करने से पहले कमीशन के भुगतान हेतु अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

7. प्राधिकृत व्यापारी  इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं ।

8. इस परिपत्र में समाहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन जारी किये गये हैं।

भवदीया

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोक्त


संलग्नक

ऋण में से वित्तपोषण के लिए पात्र वस्तुओं की सूची

भाग क

1. एअर क़ाम्प्रेसर्स
2. वातानुकूलन, तापन, शीतलन, धुआँ एक्सट्रैक्शन, डस्ट कलेक्शन, ब्लोअर्स और एक्जॉस्ट फैन्स सहित औद्यौगिक उपयोग के लिए आर्द्रतापन और वायुसंचलन उपकरण
3.
एल्युमिनियम संयंत्र और उपकरण
4. एस्बेस्टॉस सीमेंट मशीनरी
5. सीमेंट मशीनरी
6. चल चित्र और टेलीविज़न स्टुडियों के लिए सिनेमेटोग्राफिक उपकरण
7. रासायनिक और औषधीय संयंत्र और मशीनरी
8. कॉफी प्रसंस्करण मशीनरी
9.  कोक ओवन संयंत्र और मशीनरी
10. कोक ओवन रिफ्रैक्टरिज
11. औद्यौगिक उपयोग के लिए एक्स रे उपकरण सहित नियंत्रण और प्रसंस्करण औजार
12. तांबे कच्ची धातु केंद्रीकरण मशीनरी
13. दुग्ध व्यवसाय उपकरण तथा पशु खाद्य संयंत्र
14. क्रॉलर ट्रैक्टरर्स, शोवेल्स,एक्सकैवेटर्स,लोडर्स,डंपर्स जैसी अर्थ मुविंग उपकरण
15. खाद्य तेल चक्की मशीनरी और तेक निष्कासक
16. इलेक्ट्रीक मोटर्स और पंपस्
17. इलेक्ट्रॉनिक आँकड़ा प्रसंस्करण उपकरण
18. खाद संयंत्र और उपकरण
19. आटा, चावल और दाल चक्की मशीनरी
20. खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र
21. मोल्ड मेकिंग मशीनरी सहित फाउंड्री उपकरण , सैंड एण्ड शॉट ब्लास्टिंग उपकरण
22. माल डिब्बा
23. गराज उपकरण
24. गैस और हवा सेपरेशन संयंत्र
25. ग्लास और सिरॅमिक मशीनरी
26. हीट एक्स्चेंजर्स
27. इंटीग्रेटेड स्टील प्लांटस् (पूर्ण तथा भागों में ), मिनि स्टील प्लांटस् (इलेक्ट्रीक आर्क एण्ड रिडक्शन फर्नेसेस )। रिहीटींग और हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस, रोलिंग मिल्स और लोहे और गैर-लोहे के धातुओं के लिए अन्य फिनिशिंग लाइन्स ।
28. बर्फ तैयार करने की मशीनरी
29. औद्यौगिक बॉइलर्स
30. औद्यौगिक भट्टियाँ
31. औद्यौगिक स्विचबोर्डस्, कंट्रोल पैनेलस्, सर्किट ब्रेकर्स, एअर ब्रेक स्विचेस
32. ज्यूट मशीनरी
33. चर्मशोधन और प्रसंस्करण मशीनरी
34. मशीन टूल्स
35. वातानुकूलन संयंत्र, साइकलस्, कोर्कस्, इलेक्ट्रीकल वस्तुएँ, एनॅमल-वेयर, हार्ड बोर्ड, धातु के डिब्बे, रेडियोज्, रेजर ब्लेडस्, रिफ्रैक्टरिज और ईटें, सिलाई मशीने, जूते, स्टील फर्नीचर, वायर रोप्स और केबल्स, आदि के विनिर्माण के लिए मशीनरी
36. इस सूची के भाग ख में, इस भाग में अलग से विनिर्दिष्ट न किये हुए किसी उत्पादों के विनिर्माण के लिए मशीनरी
37. फोर्क लिफ्टस्, इलेक्ट्रीक लिफ्टस्, क्रेन्स, हॉइस्टस्, आदि और कनवेयर सिस्टम्स जैसी सामग्री चलानेवाले उपकरण
38. मेटल वर्किंग मशीनरी
39. खनन मशीनरी
40. तीन पहियों सहित मोटर वाहन और चासिस
41. तेल खदान पुर्जे
42. तेल परिष्करण उपकरण
43. पैकेजिंग एण्ड वेइंग मशीनरी
44. पाइल फाउंडेशन मशीनरी
45. प्लास्टीक मशीनरी
46. बॉइलर्स,जनरेटर्स,ट्रान्सफार्मर्स, स्विचगीअर्स , ट्रांसमिशन लाइन टॉवर्स, कंडक्टर्स, केबल्स, सब-स्टेशन उपकरण और सुरक्षात्मक उपकरणों सहित उर्जा निर्माण, प्रेषण और संवितरण उपकरण
47. पॉवर लाइन कैरियर कम्यूनिकेशन उपकरण
48. पॉवर स्टेशन स्ट्रक्चर्स, हाइड्रूलिक स्ट्रक्चर्स जैसे पेनस्टॉक, गेटस् एण्ड गिअरिडग्ज, सब-स्टेशन स्ट्रक्चर्स
49. प्रेशर वेसल्स
50. मुद्रण तथा पुस्तक बांधने की मशीनरी
51. पल्प और पेपर मिल मशीनरी
52. रेल्वे विद्युतीकरण उपकरण और स्ट्रक्चर्स और रेल्वे सिग्नलिंग उपकरण
53. इंजन, माल डिब्बा,सवारी डिब्बा तथा ट्रॉलीज सहित रेल्वे रोलिंग स्टॉक
54. रबड़ मशीनरी
55. रोड रोलर्स, टार बॉइलर्स, कंटिन्यूअस  बैच प्लांटस्, स्टोन क्रशर्स, अस्फाल्ट मिक्सर्स, काँक्रीट मिक्सर्स और वाइब्रेटर्स सहित रस्ता और विनिर्माण उपकरण
56. जहाज, नाव, जालपोत, स्टीमर्स, लाँचेस, नौका
57. सॉलवेंट एक्सट्रेक्शन मशीनरी
58. छिडकाव उपकरण
59. स्टीम, डिज़ेल और पेट्रोल इंजन
60. पूलों, कारखानों , आदि के लिए स्टील फैब्रिकेशन
61. स्टील रेल और स्लीपर्स, फिशप्लेटस्, पॉइंटस् और क्रॉसिंग्ज सहित रेल्वे ट्रैक उपकरण
62. स्टील शटरिडग और स्कॅफोल्डिंग सामग्री
63. स्टील की टंकियाँ
64. चीनी (खांडसरी सहित) मशीनरी
65. दूर संचार और सिग्नलिंग उपकरण
66. वस्त्रोद्योग मशीनरी
67. ट्रैक्टर्स और ट्रेलर्स
68.  पंपिंग प्लांट, लार्ज डायमीटर फैब्रिकेटेड स्टील पांप्स, सी.आइ. स्पन पाइप्स और स्टोअरेज टंकियाँ, वॉटर ट्रीटमेंट और सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित जल आपूर्ति उपकरण
69. तोलसेतु
70. वेल्डिंग मशीनरी
71. लकडी काम मशीनरी

भाग ख

1. कृषि औजार।
2. सैनिटेरीवेयर, टाइल्स और प्रीकास्ट सीमेंट प्रॉडक्टस्, फाल्स सीलिंग, फ्लोअरिंग मटेरियल, पाइपस्, डेकोरेटिव लैमिनेटस्, फिटिंग्ज, ईलेक्ट्रीकल्स और स्टील/एल्युमिनियम डोअरस् एण्ड विंडोज् सहित भवन निर्माण सामग्री, बशर्ते वे अलग मदों के रूप में निर्यात किये गये हैं न कि सिविल निर्माण/ट्रंकी परियोजनाओं के भाग को तैयार करने की मदों के रूप में।
3. कृषि रसायन तथा औद्यौगिक रसायन।
4.लो टेंशन इंसुलेटर्स, बैटरिज और एक्युमेलटर्स, इलेक्ट्रीकल मशीनरी के भाग और औद्यौगिक प्रयोजन के लिए लैम्पस् फ्युजेस् एण्ड इलेक्ट्रोडस्।
5. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट।
6. फायबरग्लास, पीवीसी और पाइप्स एण्ड ट्यूब्स सहित प्लास्टीक आधारित उत्पाद, टायर कॉर्ड।
7.फेरस/ नॉन फेरस कास्टींग्ज, फोर्जिंग्ज, स्टैम्पिंग्ज, एक्स्ट्रजन एण्ड रोल्ड उत्पाद।
8.फेरस/नॉन फेरस पाइप्स, ट्यूब्स, शीटस्, स्ट्रीपस्, फॉइल्स, रॉडस, वायर्स, वायर रोप्स ।
9.एअर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉटर कूलर्स सहित तापन तथा शीतलन उपकरण।
10. टायर्स एण्ड ट्यूब्ज, कोटस् एण्ड एप्रनस्, कनवेयर बेल्टस् रबड़ रोलर्स, हाउज पाइप्स सहित औद्यौगिक रबड़ उत्पाद।
11. मेजरमेंट, सांयटिफिक सर्वे और सर्जिकल उपकरणों के लिए औजार।
12. औद्यौगिक फास्टनर्स, बेअर्गिडज, वॉल्वस् , गीअर्स एण्ड गास्केटस्।
13. एक्स रे और अन्य इलेक्ट्रो-मेडिकल तथा अन्य अस्पताल उपकरण।
14. गैस सिलिंडर्स, फायर फाइटिंग उपकरण, फोटोग्राफिक उपकरण, हेल्मेटस्, फायबरग्लास हेल्मेट।
15. ऐसी कोई मद जो उपर्युक्त में शामिल नहीं है, जो एक्जिम बैंक और उधारकर्ता के बीच करार किये गये अनुसार।

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