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कॉरपोरेशन एन्डीना डेफोन्टो सीएएफ (एन्डीयन डेवलोपमेन्ट कूरपोरेशन) को एक्ज़िम बैंक की 10 दशलक्ष अमेरीकी डालर की ऋण सहायता

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 15

8 दिसम्बर 2001

प्रति

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय, /महोदया

कॉरपोरेशन एन्डीना डेफोन्टो सीएएफ (एन्डीयन डेवलोपमेन्ट कूरपोरेशन)
को एक्ज़िम बैंक की 10 दशलक्ष अमेरीकी डालर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात आयात बैंक ने 19 जुलाई 2001 को कॉरपोरेशन एन्डीना बद फोर्मेटो के साथ 100000 अमरीकी डॉलर की समग्र राशि की ऋण सहायता तदपश्चात उपलब्ध करने के लिए एक करार किया है। ऋण सहायता 27 अगस्त 2001 से प्रभावी होगी और वह पात्र मालों (अनुबंध में सूचीबद्ध) और उधारकर्ता देशों अर्थात रिपब्लिक आफ बोलीविया कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरु और वेनेझुयला में खरीददारों से संबंधित सेवाओं के भारतीय निर्यात के लिए वित्तपोषण हेतु उपलब्ध है। पात्र मालों में प्रारंभिक अतिरिक्त कलपुर्जे, आरेखण और डिजाइनों और उससे संबंधित सेवाओं के साथ शामिल होंगे। भारत से मालों का निर्यात और उधारकर्ता देशों में उनका आयात संबंधित देशों के कानून और विनियमों के अधीन होंगे।

2. मोटे तौर पर ऋण के नियम और शर्ते निम्नानुसार है :-

क) ऋधण के तहत प्रत्येक संविदा के लिए एक्ज़िम बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

ख) ऋण, पात्र संविदा के संविदा मूल्य के जहाज तक न:शुल्क (एफओबी) अथवा लागत और भाड़ा अथवा लागत, बीमा और भाड़ा के 90 प्रतिशत तक राशि के लिए वित्तपोषण हेतु उपलब्ध होगी।

ग) संविदा मूल्य का उल्लेख अमेरीकी डालर में करना होगा और 100000 अमरीकी डॉलर (एक दशलक्ष अमरीकी डालर मात्र) सेकम न होनी चाहिए; अथवा ऐसी राशि जो समय समय पर एक्ज़िम बैंक और उधारकर्ता के बीच सहमत हुअी हो।

घ) ऋण के तहत हस्ताक्षरित संविदा निम्नलिखित के लिए भी मुहैया होनी चाहिए।

  1. बिक्रेता को क्रेता द्वारा संविदा मूल्य का जहाज तक न:शुल्क /लागत और भाडा/ लागत, बीमा भाडा का 10 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान एक्ज़िम बैंक ने संविदा अनुमोदित करने की तिथि के बाद 10 कारोबार दिनों के भीतर किया जाना होगा।

  2. क्रेता पोतलदान पर बिक्रेता के हित में अविकल्पी किसी साख पत्र के अंतर्गत शामिल किये जाने के लिए यथानुपात संविदा मूल्य का जहाज तक न:शुल्क/लागत औ भाड़ा/ लागत, बीमा भाडा का 90 प्रतिशत शेष बिक्रेता को अदा की जाये।

  3. क्रेता की ओर से पोतलदान के पूर्व पात्र मालों का निरीक्षण करना होगा और साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत बिक्रेता द्वारा परक्रामण बैंक को प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेजों को निरीक्षण प्रमाण पत्र में शामिल किया जाना चाहिए।

3. साख पत्र भारत में परक्रामण बैंक के ऐसे कार्यालयों के जरिए सूचित किया जाये जो सीएएफ के साथ सलाह मशवीरा करते हुए एक्ज़िम बैंक द्वारा समय समय पर नामोद्दिष्ट किया गया हो। साख पत्र अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य चेम्बर्स (प्रकाशन सं.500) द्वारा प्रकाशित एकसमान रीति और प्रथा (1994 संस्करण) के अधीन होगा।

4. हिताधिकारी ने परक्रामण बैंक को दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर परक्रामण बैंक हिताधिकारी को राशि का भुगतान करें जो संविदा मूल्य का जहाज ते न:शुल्क/लागत और भाडा/लागत, बीमा भाड़ा का 90 प्रतिशत से अधिक न हो, संबंधित पोतलदान के लिए प्रभाजन योग्य के रुप में परक्रामण बैंक के विनिमय के हाजिर दर पर भारतीय रुपयों के समतुल्य हो, बशर्ते प्रस्तुत दस्तावेज उचित है और संबंधित साख पत्र के अनुरूप है।

5. जहॉ बेचान बिन आरक्षण हुआ है वहां अक्ज़िम बैंक परक्रामण बैंक से लिखित सूचना की प्राप्ति पर परक्रामण बैंक को अमेरीकी डालर में उस पात्र मूल्य राशि की प्रतिपूर्ति करेगी, जिसे परक्रामण बैंक ने समकक्ष भारतीय रुपयों में हिताधिकारी को अदा की थी और संबंधित पोतलदान को प्रभाजन योग्य सीमा तक अंतरण द्वारा परक्रामण बैंक टं न्यूयार्क, युएसए के ऐसे बैंक के साथ ऐसे खाते में जमा की जायेगी जिसे एक्ज़िम बैंक को सूचित किये गये परक्रामण बैंक की सूचना में उल्लिखित किया गया हो यदि बेचान आरक्षण के अधीन किया गया है तो एक्ज़िम बैंक परक्रामण बैंक को भुगतान तब करेगा जब एक्ज़िम बैंक परक्रामण बैंक से इस आशय की सूचना प्राप्त करती है कि जारीकर्ता दिंक ने जिसने साख पत्र खोला है/ जारी किया है, आरक्षण को निकाला है ओर उसेके लिए दस्तावेज अथवा उधारकर्ता अथवा परक्रामण बैंक के जरिए जारीकर्ता बैंक से सूचना की स्वीकृती दी है।

6. एक्ज़िम बैंक परक्रामण बैंक द्वारा साख पत्र (साख पत्रों) और उसके अंतर्गत दस्तावेजों के परक्रामण में भूल चूक के लिए किसी भी तरह से दायी आ उत्तरदायी नहीं होगा।

7. श्रससात में उटश् बैंक प्रभार, व्यय, कमीशन अथवा स्टैंप डयुटी बिक्रेता/ हिताधिकारी के खाते में जमा होनी चाहिए और वे जो उधारकर्ता के देश में देय है वह क्रेता के खाते में जाम होनी चाहिए।

8. साख पत्र खोलने और साख पत्र के उपयोग के लिए अंतिम तिथियाँ क्रमयर: 26 अगस्त 2002 और 26 फरवरी 2003 है।

9. ऋण के अंतर्गत पोतलदान सामान्यत: जीआर/एसडीएफ फार्म मे घोषित हो। जीआर/एसडीएफ फार्मो की सभी प्रतियों पर "कारपोरेशन एन्डीना डी फोमेन्टो (सीएएफ) (एन्डीन डेवलोपमेंट कारपोरेशन) को दी गई 19 जुलाई 2001 की एक्ज़िम बैंक की ऋण सहायता कं अंतर्गत निर्यात" ऐसा स्पष्ट उल्लेख करे। इस परिपत्र की संख्या और तिथि उसके लिए उपलब्ध साानिपर रिकार्ड करें। उकत तरीके से बिलों के पूर्ण भुगतान की प्रापित पर प्राधिकृत व्यापारी संबंधित जीआर/एसडीएफ फार्मो की डयुप्लिकेट प्रतियां प्रमाणित करें ओर उसे नित्य की भांति रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

10. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यातों के संबंध में कोई एजेंसी कमिशन देय नहीं है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक उन्हें उन पूंजीगत मालों के संबंध में जिन्हें बिक्री के पश्चात सेवा की जरुरत है, के लिए जहाज तक न:श्जाल्क/लागत बीमा भाड़ा/लागत और भाड़ा मूल्य का 5 प्रतिशत से अधिकतक सीमा तक कमीशन के भुगतान हेतु प्राप्त अनुरोधों पर गुणावगुण आधार पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में कमीशन संबंधित पोतलदान के बीजक मूल्य से घटाकर एन्डीन क्षेत्र अर्थात रिपब्लिक आफ बोलीविया, कोलबिया, इक्वाडोर, पेरु और वेनीझुलीया को अदा की जायेगी और प्रतिपूर्ति योग्य राशि अदा किये गये कमीशन को घटाते हुए जहाज तक न:शुल्क/लागत बीमा भाडा/लागत और भाडा मूल्य का 90 प्रतिशत होगा। कमीशन के भुगतान के लिए अनुमोदन पोतलदान से पहले प्राप्त किये जाए।

11. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित निर्यात ग्राहकों को ध्यान में लाये।

12. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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