बैंको ब्राडेस्को एस. ए.ब्राजील को ट एक्जिम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंको ब्राडेस्को एस. ए.ब्राजील को ट एक्जिम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.07 29 जुलाई ,2002 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदय/महोदया बैंको ब्राडेस्को एस. ए.ब्राजील को ट एक्जिम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने बैंको ब्राडेस्को एस.ए.ब्राजील को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए बैंको ब्राडेस्को एस.ए.ब्राजील के साथ 14 दिसंबर,2001 को एक करार किया है । यह ऋण सहायता 13 मई ,2002 से लागू है और यह भारत से सुयोग्य वस्तुओं तथा उधारकर्ता के देश अर्थात् ब्राजील में खरीददारों से संबंधित वस्तुओं (सूची अनुलग्नक में दी गई है ) के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। सुयोग्य वस्तुओं में शुरुआत में , स्पेयर पार्ट्स, ड्राइग्स, डिजाइनें, तथा उससे संबंधित सेवाएं शामिल रहेंगी । भारत से माल का निर्यात और उधारकर्ता के देश में उसका आयात, दोनों देशों में लागू कानूनों तथा विनियमों के अधीन होगा । 2. ऋण सहायता की व्यापक शर्तें इस प्रकार हैं:- क. इस सहायता के तहत किये जाने वाले प्रत्येक करार के लिए एक्जिम बैंक की पूर्व अनुमति अपेक्षित है । ख. ऋण सहायता, सुयोग्य संविदा के संविदा मूल्य के जहाज पर्यंत नि:शुल्क(एफओबी) अथवा मूल्य और भाड़ा (सी.एवं एफ) के 90 प्रतिशत, तक की राशि के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध होगी । ग. संविदा का मूल्य डॉलर में निर्धारित किया जायेगा और 50,000 मिलियन अमरीकी डॉलर या ऐसी राशि एक्जिम बैंक तथा उधारकर्ता के बीच समय समय पर सहमति से कम न होगा । घ. ऋण सहायता के तहत निष्पादित संविदा में निम्नलिखित भी रहेंगे; (ii) क्रेता, अपने पक्ष में अविकल्पी साख-पत्र में आने वाली,संविदा मूल्य के जहाज पर्यंत नि:शुल्क(एफओबी)/मूल्य और भाड़ा (सी.एवं एफ) के शेष 90 प्रतिशत की राशि शिपमेंट पर आनुपातिक रूप में विक्रेता को भुगतान करेगा । (iii) शिपमेंट से पहले क्रेता की तरफ से उपयुक्त माल का निरीक्षण किया जायेगा और ऋण व्यवस्था के साख-पत्र के तहत बिक्रेता द्वारा संपर्की बैंक को प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज इस निरीक्षण प्रमाणपत्र शामिल रहेगा । 3. साख-पत्र की सूचना,बैंको.ब्राडेस्को सेपरामर्श के बाद एक्जिम बैंक द्वारा भारत में समय-समय पर पदनामित बैंक के कार्यालयों के माध्यम से दी जायेगी । साख-पत्र, इंटनेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स (प्रकाशन 500) द्वारा प्रकाशित यूनिफॉर्म कस्टम्स एंट प्रैक्टिस फॉर डाक्युमेंटरी क्रेडिट्स(1994 संस्करण) के अधीन तथा अविकल्पी होगा और यदि बिक्रेता के आवश्यक होने पर इसे विभाज्य होगा। 4. हिताधिकारी द्वारा संपर्की बैंक में दस्तावेज जमा कर देने पर संपर्की बैंक हिताधिकारी को वर्तमान, जहाज पर्यंत नि:शुल्क(एफओबी)/लागत और भाड़ा तथा लागत,बीमा और भाड़े की 90 प्रतिशत,संबंधित शिपमेंट की प्रभाज्य संपर्की बैंक की विदेशी मुद्रा हाजिर दर पर भारतीय रुपये के समतुल्य राशि का भुगतान करेगा,बशर्ते कि जमा किये गये दस्तावेज ठीक हों तथा वे संगत साख-पत्र के अनुरूप हों । 5. जहाँ समझौता बिना किसी प्रतिबंध के लागू कर किया गया हो, एक्जिम बैंक,संपर्की बैंक से लिखित संप्रेषण की प्राप्ति के बाद, संपर्की बैंक को अमरीकी डॉलर में प्रतिपूर्ति करेगा । प्रतिपूर्ति की जाने वाली यह राशि संबंधित शिपमेंट की प्रभाज्य सीमा तक तक होगा तथा एक्जिम बैंक को दिये गये लिखित संप्रेषण में संपर्की बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट न्युयार्क ,यू.एस.ए.में ऐसे बैंक में संपर्की बैंक के क्रेडिट में अंतरण के जरिये किया जायेगा। यदि समझौता किसी प्रतिबंध के तहत किया गया हो तो एक्जिम बैंक, संपर्की बैंक से इस आशय का संपर्की बैंक लिखित जवाब प्राप्त हो जाने के बाद कि साख-पत्र जारीकर्ता / खोलने वाले बैंक ने प्रतिबंध हटा लिया है और दस्तावेज स्वीकार कर लिए हैं अथवा उधारकर्ता अथवा संपर्की बैंक से इस आशय का लिखित जवाब प्राप्त हो जाने के बाद ही,संपर्की बैंक को भुगतान करेगा। 6. एक्जिम बैंक, संपर्की बैंक द्वारा साखपत्र/साखपत्रों को संभालने अथवा उनके तहत दस्तावेजों के समझौते में होने वाली चूक अथवा किसी कार्य के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार या जवाबदेह न होगा । 7. बैंक प्रभार, व्यय, कमीशन अथवा भारत में देय स्टैंप-ड्यूटीविक्रेता/हिताधिकारी के खाते में जायेंगे और जो उधारकर्ता देशों में देय होंगे वे क्रेता के खाते में जायेंगे । 8.क्रेता के साथ संविदा निष्पादित करने से पहले निर्यातक , एक्जिम बैंक के साथ, उपर्युक्त साख-पत्र के तहत संविदा पर सर्विस फीस तथा निर्यातक द्वारा देय अन्य प्रभारों के ब्यौरों की जाँच-पड़ताल कर लें । 9. साख-पत्रों के समापन और ऋण-उपयोग की तारीखें क्रमश: 20 जनवरी, 2003 और 20 जुलाई 2003 हैं । 10.ऋण-व्यवस्था के तहत शिपमेंट हमेशा की तरह जीआर /एसडीएफ फॉर्म पर घोषित करना होगा। जीआर/एसडीएफ फॉर्मों की सभी प्रतियों पर साफ-साफ “आर्थिक एकीकरण के लिए बैंको सेंट्रोअमेरिकानो डि इंटीग्रेशन इकोनमिका (बीसीआईई) ,सेंट्रल अमेरिकन बैंक को भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की ऋण सहायता “लिखा होना चाहिए। इस परिपत्र की संख्या और तारीख नियत स्थान पर दर्ज होनी चाहिए । ऊपर बताए गये तरीके से बिलों का भुगतान प्राप्त हो जाने पर, प्राधिकृत व्यापारी को जीआर /एसडीएफ फॉर्म की प्रति/ प्रतियां प्रमाणित करना चाहिये और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को हमेशा की तरह अग्रसारित करे। 11. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक, मामलों के गुण-दोष के आधार पर, अनुलग्नक में निर्दिष्ट और जिनके लिए बिक्री के बाद सेवाएं आवश्यक हों, एफओबी/सीएंडएफ लागत के 5 प्रतिशत तक के कमीशन के अनुरोधों पर विचार कर सकता है । ऐसे मामलों में , कमीशन का भुगतान केवल उधारकर्ता के देश अर्थात ब्राजील में संबंधित शिपमेंट के बीजक में से कटौती करके किया जाना है और एक्जिम बैंक द्वारा वार्ताकार बैंक को प्रतिपूर्ति योग्य राशि एफओबी/सीएंडएफ लागत का 90 प्रतिशत में से कमीशन घटाने के बाद बची राशि होगी । संबंधित शिपमेंट शुरू करने से पूर्व कमीशन के भुगतान के लिए अनुमति प्राप्त कर ली जाए । 12. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें 13.इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है । भवदीया (ग्रेस कोसी) ऋण-व्यवस्था से वित्तपोषण के लिए पात्र वस्तुओं की सूची
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