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नेशेकोनाम बैंक, रशिया (वेब, यूएसएसआर के विदेशी आर्थिक कार्याकलापों के लिए बैंक) को 10 दशलक्ष अमेरीकी डालर की निर्यात - आयात बैंक की ऋण सहायता

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 32

28 मार्च 2002

प्रति

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय, /महोदया

नेशेकोनाम बैंक, रशिया (वेब, यूएसएसआर के विदेशी आर्थिक कार्याकलापों के लिए बैंक)
को 10 दशलक्ष अमेरीकी डालर की निर्यात - आयात बैंक की ऋण सहायता

निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) ने 5 नवम्बर 2001 को नेश्टाकोनामबैंक वेब, सूएसएसआर के विदेशी आर्थिक कार्याकलाप के लिए बैंक के साथ अवरोक्त के लिए 10 दशलक्ष अमेरिकी डालर (सिर्फ दस दशलक्ष अमेरिकी डालर) की समग्र राशि तक ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक करार किया गया है। ऋण 30 जनवरी 2002 से लागू होगा और पात्र मालों के भारतीय निर्यात (अनुसूची में सूचीबद्ध) और उधारकर्ता देश अर्थात रशियन महासंघ खरीददारों को संबंधित सेवाओं के लिए वित्तपोषण हेतु उपलब्ध है। पात्र मालों में प्रारंभिक कजपूर्जे, आरेखण और डिजाइनों के साथ उसके संबंधित सेवाएं भी शामिल है। भारत से मालों के निर्यात और उनका उधारकर्ता देशों में आयात संबंधित देशों में प्रचलित विधि और विनियमों के अधीन होंगे।

2. ऋण के नियम और शर्ते मौटे तौरपर इस प्रकार है

क) ऋण के अंतर्गत प्रत्येक संविदा को एक्ज़िम बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

ख) ऋण पत्र संविदा के 90 प्रतिशत संविदा मूल्य राशि तक वित्तपोषित करने के लिए (जहाज तक न:शुल्क अथवा लागत और भाड़ा (लागत और भाड़ा) अथवा लागत, बीमा और भाड़ा (लागत, बीमा और भाड़ा) उपलब्ध होंगा।

ग) संविदा मूल्य अमेरिकन डालरों में निर्दिष्ट होना चाहिए और 50,000 अमेरिकी डालर (पचास हजार अमेरिकी डालर मात्र) से कम, अथवा ऐसी राशि जो समय समय पर एक्ज़िम बैंक और उधारकर्ता के बीच सहमत होगी, से कम नही होना चाहिए।

घ) ऋण के अधीन हस्ताक्षरित संविदा निम्नलिखित के लिए भी मुहैय्या होनी चाहिए।

i) क्रेता संविदा मूल्य के जहाज तक न:शुल्क/लागत और भाड़ा/लागत, बीमा और भाड़ा के 10% (दस प्रतिशत) का अग्रिम भुगतान बिक्रेता को, एक्ज़िम बैंक द्वारा संविदा अनुमोदित करने की तिथि के बाद 30 कारोबार दिवसों के भीतर करें।

ii) क्रेता बिक्रेता के पक्ष में अविकल्प साख पत्र के अंतर्गत पोतलदान के तहत सम्मिलित होनेवाले जहाज तक न:शुल्क/लागत और भाड़ा/ लागत भाड़ा और शेष 90% (नब्बे प्रतिशत) बिक्रेता को भुगतान करें।

iii) पात्र मालों का निरीक्षण क्रेता की ओर से लदान के पहले किया जाना चाहिए और साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत परक्रामण बैंक को बिक्रेता द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेजों में संबंधित निरीक्षण प्रमाणपत्र को शामिल किया जाना चाहिए।

3. साख पत्र भारत में परक्रामण बैंक के ऐसे कार्यालयों द्वारा सूचित किया जाना चाहिए जो एक्ज़िम बैंक द्वारा समय-समय पर वेब के परामर्श के साथ भारत में यथानामोद्दिष्ट किया गया हो। साख पत्र अन्तर्राष्ट्रीय चेम्बर ऑफ कॉमर्स (प्रकाशन सं.500) द्वारा प्रकाशित प्रलेखी ऋणों के लिए एक समान रुढी और प्रथा (1994 संस्करण) के अधीन होंगे और वह अविकल्पी और यदि बिक्रेता चाहता है तो वह विभाज्य और हस्तांतरणीय भी होगा।

4. हिताधिकारी द्वारा परक्रमाण बैंक को दस्तावेजों को पेश करने पर, परक्रामण बैंक हिताधिकारी को जहाज तक न:शुल्क संविदा मूल्य अथवा लागत और भाड़ा संविदा मूल्य के 90 प्रतिशत तक की राशि संबंधित लदान के लिए अनुभाजन योग्य, परक्रामण ऐंक के विनिमय के हाज़िर दर पर समतुल्य भारतीय रुपयों में करें बशर्ते कि प्रस्तुत दस्तावेज सही है और संबंधित साख पत्र के अनुरूप है।

5. जब आरक्षण बिना परक्रामण होने पर एक्ज़िम बैंक, परक्रामित बैंक की लिखित सूचना की प्राप्तिपर परक्रामित बैंक द्वारा हिताधिकारी द्वारा अदा की गयी योग्य मूल्य की राशि की प्रतिपूर्ति डालरों में परक्रामित बैंक को की जाएगी। एक्ज़िम बैंक की परक्रामित बैंक को सूचना में निर्दिष्ट न्यूयार्क, युएसए में इस प्रकार के बैंक के साथ इस प्रकार के खातों में परक्रामित बैंक के जमा के अंतरण द्वारा संबंधित लदान के प्रभाजनतक होगी। यदि आरक्षण के अधीन परक्रामण किया गया है तो एक्ज़िम बैंक परक्रामित बैंक को भुगतान तब करेगा जब एक्ज़िम बैंक परक्रामित बैंक से लिचात सूचना प्राप्त करें कि जारीकर्ता बैंक ने साख पत्र को खोला/जारी किये है अथवा उधारकर्ता अथवा परक्रामित बैंक जरिए जारीकर्ता बैंक से सुचना और दस्तावेज स्वीकृत किये है।

6. एक्ज़िम बैंक किसी भी प्रकार से परक्रामित बैंक साख पत्र पर व्यवहार करने अथवा उसके अंतर्गत दसतावेजों के परक्रामण के बारे में किसी कार्य अथवा भूल के लिए जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं होगा।

7. भारत में देय बैंक प्रभार, व्यय, कमीशन अथवा स्टॅम्प डयूटी बिक्रेता/हिताधिकारी के खाते और जो जारीकर्ता देश में देय है वह खरीददार के खाते में जायेगा।

8. निर्यातकों को एक्ज़िम बैंक साथ, पहले से, खरीददारों के साथ संविदा को अंतिम रुप देने से पहले उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत समाविष्ट कीजानेवाली संविदा पर निर्यातकों द्वारा देय सेवा शुल्कों और अन्य प्रभारों के ब्यौरो की जाँच की जानी चाहिए।

9. साख पत्र खोलने की और ऋण उपयोग करने की सीमा तिथि क्रमश: 29 जनवरी 2003 और 29 जुलाई 2003 है।

10. ऋण के अंतर्गत लदाई को सामान्यत: जीआर/एसडीएफ फार्मों में घोषित करना चाहिए। सभी जीआर/एसडीएफ फार्मों की प्रतियों पर इस सुस्पष्ट उल्लेख के साथ घोषित किया जाना चाहिए कि ऋण सहायत 5 नवम्बर 2001 को एक्ज़िम बैंक के ऋण सहायता के अंतर्गत नेशेकोनम बैंक (बेव सूएसआरआर के विदेशी आर्थिक कार्यकलाप के लिए बैंक) को प्रदान किया गया है, इस परिपत्र की संख्या और तिथि इसके लिए उपलब्ध किये स्थान पर रिकार्ड की जानी चाहिए। उक्त दर्शायी गयी भाँती बिलों के पूर्ण भुगतान की प्राप्ति पर प्राधिकृत व्यापारी संबंधित जीआर/एसडीएफ सॉफटेक्स कीडयूप्लिकेट प्रतियोँ प्रमाणित करें और उक्त को सामान्यत: रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालय/यों को भेजे।

11. उक्त ऋण सीमा के अधीन वित्तपोषित निर्यात के संबंध में कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। जब कि अनुबंध में उल्लिखित और बिक्री सेवा के पश्चात आवश्यक मालों के संबंध में जहाज तक न:शुल्क मूल्य / लागत और भाडा/ लागत, बीमा भाड़ा मूल्य के 5 पेतिशत अधिकतम कमीशन के भुगतान के लिए गुणवत्ता, अनुरोधों पर रिज़र्व बैंक विचार करेगी। इस प्रकार के मामलों मे, कमीशन को रशियन महासंघ जैसा कोई मामला हो, अदा किया जायेगा और परक्रामित बैंक एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि, अदा किये गये कमीशन को घटाकर जहाज तक न:शुल्क मूल्य लागत और भाड़ा/ लागतए बीमा भाड़ा मूल्य के 90 पतिशत होगी। संबंधित लदाई करने से पहले कमीशन के भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त करें।

12. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराये।

13. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक - यथोक्त

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