कोटे डु’वोर सरकार को एक्ज़िम बैंक की 26.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
कोटे डु’वोर सरकार को एक्ज़िम बैंक की 26.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
आरबीआइ/2005-06/273
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.20
जनवरी 05, 2006
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक
महोदया/महोदय,
कोटे डु’वोर सरकार को एक्ज़िम बैंक की 26.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने कोटे डु’वोर सरकार के साथ उनको कुल 26.8 मिलियन अमरीकी डॉलर (छब्बीस मिलियन आठ सौ हजार अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। यह ऋण करार दिसंबर 5, 2005 को लागू हो गया है। यह ऋण भारत सरकार की विदेशी नीति के अंतर्गत अबिदजन में शहरी परिवहन प्रणाली के नवीकरण के लिए भारत से बसों की सरकारी खरीद (21.8 मिलियन अमरीकी डॉलर) और वनस्पति तेल निकालने, फल और सब्ज़ियों के चिप्स उत्पादन, कोको, कॉफी, आदि के उत्पादन के क्षेत्र में कृषि परियोजनाओं की स्थापना (5 मिलियन अमरीकी डॉलर) के लिए माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे एक्ज़िम बैंक के कार्यालय अथवा उसके वेब साईट (www.eximbankindia.com) पर उपलब्ध हैं।
2. अंतिम (टर्मिनल) उपयोग अवधि परियोजना निर्यातों के मामले में करार के पूरा होने की निर्धारित तारीख से 48 महीने और अन्य आपूर्ति करारों के मामले में करार के निष्पादन की तारीख से 60 महीने अर्थात् अगस्त 02, 2010 है।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॅार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।
4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातव , स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करे अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।
5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक