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डेमोोटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआर कांगो) की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 33.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

आरबीआइ/2005-06/335
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.28

मार्च 24, 2006

सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक

महोदया/महोदय,

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआर कांगो) की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 33.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरकार के साथ उनको कुल 33.5 मिलियन अमरीकी डॉलर (तैंतीस मिलियन पांच सौ हज़ार अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। यह ऋण करार फरवरी 20, 2006 से लागू हो गया है। यह ऋण 228 बसों (12.5 मिलियन अमरीकी डॉलर), मिनियरे डि बकवांगा को उपकरण (2 मिलियन अमरीकी डॉलर) और कांगो में एक सिमेंट फैक्टरी की स्थापना (6 मिलियन अमरीकी डॉलर) और इडसेंगे मैंगन्से में खान को पुन: शुरू करने (31 मिलियन अमरीकी डॉलर) के लिए परामर्श सेवाओं सहित भारत से अन्य उपकरण, माल और सेवाओं के निर्यात, जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र हैं, के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे एक्ज़िम बैंक के कार्यालय अथवा उसके वेब साईट (ैैै.ाxर्iस्ंीहव्iर्ह्iी.म्दस्) पर उपलब्ध है।

2. अंतिम उपयोगिता अवधि परियोजना निर्यातों के मामले में करार के पूरा होने के निर्धारित तारीख से 48 महीने है और अन्य आपूर्ति करारों के मामले में करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने अर्थात् अगस्त 23, 2011 है।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॅार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।

4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातव , ऐसे भुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों अथवा मुक्त विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषण की अनुमति दें।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

विनय बैजल

मुख्य महाप्रबंधक

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