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पूर्व और दक्षिण आफ्रिकन व्यापार और विकास बैंक (पीटीए बैंक) को 5 दशलक्ष अकेरीकी डालर निर्यात-आयात बैंक की ऋण सहायता

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 22

14 फरवरी 2002

प्रति

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय, /महोदया

पूर्व और दक्षिण आफ्रिकन व्यापार और विकास बैंक
(पीटीए बैंक) को 5 दशलक्ष अकेरीकी डालर
निर्यात-आयात बैंक की ऋण सहायता

निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) ने 12 नवम्बर 2001 को ापूर्व और दक्षिण आफ्रिकन व्यापार और विकास बैंक (पीटीए बैंक) के साथ अवरोक्त के लिए 5 लशलक्ष अमेरीकी डालर (सिर्फ 5 दशलक्ष अमरीकी डालर) की समग्र राशि तक ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक करार किया गया है। ऋण12 दिसम्बर 2001 से लागू होगा और भारत से पीटीए बैंक के सदस्य देशों को पात्र मालों और संबंधित सेवाओं के निर्यात (अनुबंध में सूचीबद्ध) और संबंधित सेवाओं को पीटीए बैंक के सदस्य देशों के ग्राहकों को अर्थात बुरुंडी, कोमोरास, जिबुती, इजिप्त, इरीट्रीआ, इथिओपिया, केनिया, मालावी, मॉरीशस, खांडा, सोमालिया, संदान, टांझानिया, युगांडा, झांबिया और झिम्बांबे पात्र मालों में प्रारंभिककलपुर्जे, आरेखण और डिजाइनों के साथ संबंधित सेवाएं भी शामिल हैं। भारत से मालों के निर्यात और उनका उधारकर्ता देशों में आयात प्रचलित विधि और विनियमों के अधीन होंगे।

2. ऋण के नियम और शर्ते मौटे तौरपर इस प्रकार है :-

क) ऋधण के अंतर्गत प्रत्येक संविदा को एक्ज़िम बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

ख) ऋण पत्र संविदा के 90 प्रतिशत संविदा मूल्य राशि तक वित्तपोषित करने के लिए (जहाज तक न:शुल्क अथवा लागत और भाड़ा/लागत, (लागत और भाड़ा) अथवा लागत, बीमा और भाड़ा (लागत, बीमा और भाड़ा))उपलब्ध होगा,

ग) संविदा मूल्य का उल्लेख अमेरीकी डालर में करना होगा और 100000 अमरीकी डॉलर (एक दशलक्ष अमरीकी डालर मात्र) सेकम न होनी चाहिए; अथवा ऐसी राशि जो समय समय पर एक्ज़िम बैंक और उधारकर्ता के बीच सहमत हुअी हो।

घ) ऋण के अधीन हस्ताक्षरित संविदा निम्नलिखित के लिए भी मुहैया होनी चाहिए।

  1. क्रेता संविदा मूल्य का जहाज तक न:शुल्क /लागत और भाडा/लागत, बीमा भाडा का 10 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान एक्ज़िम बैंक ने संविदा अनुमोदित करने की तिथि के बाद 10 कारोबार दिनों के भीतर करें।

  2. क्रेता पोतलदान पर बिक्रेता के हित में अविकल्पी किसी साख पत्र के अंतर्गत शामिल किये जाने के लिए यथानुपात संविदा मूल्य का जहाज तक न:शुल्क/लागत औ भाड़ा/ लागत, बीमा भाडा का 90 प्रतिशत शेष बिक्रेता को भुगतान करें।

  3. पात्र मालों का निरीक्षण क्रेता की ओर से लदान के पहले किया जाना चाहिए और साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत परक्रामण बैंक को बिक्रेता द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेजों में संबंधित निरीक्षण प्रमाणपत्र को शमिल किया जाना चाहिए।

3. साख पत्र भारत में परक्रामण बैंक के ऐसे कार्यालयों के जरिए सूचित किया जाये जो सीएएफ के साथ सलाह मशवीरा करते हुए एक्ज़िम बैंक द्वारा समय समय पर नामोद्दिष्ट किया गया हो। साख पत्र अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य चेम्बर्स (प्रकाशन सं.500) द्वारा प्रकाशित एकसमान रीति और प्रथा (1994 संस्करण) के अधीन होगे। और वह अविकल्पी और यदि बिक्रेता चाहता है तो वह अविभाज्य और हस्तांतरणीय भी होगा।

4. हिताधिकारी द्वारा परक्रमाण बैंक को दस्तावेजों को पेश करने पर, परक्रामण बैंक हिताधिकारी को जहाज तक न:शुल्क संविदा मूल्य अथवा लागत और भाड़ा संविदा मूल्य का 90 प्रतिशत तक की राशि संबंधित लदान के लिए अनुभाजन योग्य, परक्रामण बैंक के विनिमय के हाज़िर दर पर समतुल्य भारतीय रुपयों में करें बशर्ते कि प्रस्तुत दस्तावेज सही है और संबंधित साख पत्र के अनुरुप है।

5. जब आरक्षण बिना परक्रामण होने पर एक्ज़िम बैंक, परक्रामित बैंक की लिखित सूचना की प्राप्तिपर परक्रामित बैंक द्वारा हिताधिकारी द्वारा अदा की गयी योग्य मूल्य की राशि की प्रतिपूर्ति डालरों में परक्रामित बैंक को की जाएगी। एक्ज़िम बैंक की परक्रामित बैंक को सूचना में निर्दिष्ट न्यूयार्क, युएसए में इस प्रकार के बैंक के साथ इस प्रकार के खातों में परक्रामित बैंक के जमा के अंतरण द्वारा संबंधित लदान के प्रभाजनतक होगी। यदि आरक्षण के अधीन परक्रमाण किया गया है तो एक्ज़िम बैंक परक्रामित बैंक को भुगतान तब करेगा जब एक्ज़िम बैंक परक्रामित बैंक से लिखित सूचना प्राप्त करें कि जारीकर्ता बैंक ने साख पत्र को खोला/जारी किया है अथवा उधारकर्ता अथवा परक्रामित बैंक जरिए जारीकर्ता बैंक से सूचना और दस्तावेज स्वीकृत किये है।

6. एक्ज़िम बैंक किसी भी प्रकार से परक्रामित बैंक साख पत्र पर व्यवहार करने अथवा उसके अंतर्गत दस्तावेजों के परक्रामण के बारे में किसी कार्य अथवा भूल के लिए जिम्मेदा अथवा उत्तरदायी नहीं होगा।

7. भारत में देय बैंक प्रभार, व्यय, कमीशन आविा स्टाम्प डयूटी बिक्रेता/हिताधिकारी के खाते और जो जारीकर्ता देश में देय है वह खरीददार के खाते में जायेगा।

8. साख पत्र खोलने की और ऋण उपयोग करने की सीमा तिथि क्रमश:11 दिसम्बर 2001 और 11 जून 2003 है।

9. ऋण के अंतर्गत लदाई को सामान्यत: जीआर/एसडीएफ फार्मो में घोषित करना चाहिए सभी जीआर/एसडीएफ फार्मों की प्रतियों पर इस सुस्पष्ट उल्लेख के साथ घोषित किया जाना चाहिए कि 12 नवम्बर 2001 को एक्ज़िम बैंक के ऋण सीमा के अंतर्गत निर्यात, पूर्व और दक्षिण आफ्रिकन व्यापार तथा विकास बैंक (पीटीए बैंक) तक विस्तारित किया गया है"। इस परिपत्र की संख्या और तिथि इसके लिए उपलब्ध किये स्थान पर रिकार्ड की जानी चाहिए। उक्त दर्शायी गयी भाँती के अनुसार बिलों के पूर्ण भुगतान की प्राप्ति पर प्राधिकृत व्यापारी संबंधित जीआर/एसडीएफ सॉफटेक्स की डयूप्लिकेट प्रतियाँ प्रमाणित करें और उक्त को सामान्यत: रिजर्व बैंक के संबंधित कार्यालय/यों को भेजे।

10. उक्त ऋण सीमा के अधीन वित्तपोषित निर्यात के संबंध में कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। जब कि अनुबंध में उल्लिखित और बिक्री सेवा के पश्चात आवश्यक मालों के संबंध में जहाज तक न:शुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत अधिकतम कमीशन के भुगतान के लिए गुणवत्ता, अनुरोधों पर रिज़र्व बैंक विचार करें। इस प्रकार के मामलों में, कमीशन को संबंधित जहाज के बीजक में से कटौती द्वारा सिर्फ बुरूंडी, कोमोरास, जिबुती, इजिप्त, इसीट्रीआ, इथिओपिया, केनिया, मालवी, मॉरीशस, खांडा, सोमालिया, सुदान, टोझानिया, युगांडा, झांबिया और झिंम्बांबे में ही अदा किया जायेगा और परक्रामित बैंक एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि, अदा किये गये कमीशन को घटाकर जहाज तक न:शुल्क मूल्य के 90 प्रतिशत होगी। संबंधित लदाई करने से पहले कमीशन के भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त करें।

11. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित निर्यात ग्राहकों को अवगत कराये।

12. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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