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एक्ज़िम बैंक द्वारा सेशेल्स मार्केटिंग बोर्ड को 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.86

मार्च 4, 2003

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

एक्ज़िम बैंक द्वारा सेशेल्स मार्केटिंग बोर्ड को
5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया (एक्ज़िम बैंक ) ने नवंबर 25, 2002 को सेशेल्स मार्केटिंग बोर्ड को कुल 5 मिलियन अमरीकी डॉलर (पाँच मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की राशि तक स्वीकृत अधिकतम ऋण सामा / ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। ऋण दिसंबर 5, 2002 से लागू होगा। उधारकर्ता के देश में, अर्थात सेशेल्स गणराज्य, क्रेताओं के पात्र माल (परिशिष्ट में सूचीबद्ध ) और संबंधित सेवाओं के भारत से निर्यात के लिए उपलब्ध रहेगा। पात्र माल में प्रारंभिक कलपुर्जे, ड्राइंग और डिज़ाइन और उनसे संबंधित सेवाएं भी शामिल होंगे।

2. साख पत्र खोलने और ऋण के उपयोग की अंतिम तारीखे क्रमश: जून 4, 2004 और दिसंबर 4, 2004 है।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा सामान्य रूप से जीआर/एसडीएफ फार्मो पर की जाएगी।

4. उक्त ऋण स्वीकृती के अंतर्गत किए गए निर्यात वित्त पोषण के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। तथापि, रिज़र्व बैंक अनुरोध प्राप्त होने पर, परिशिष्ट में उल्लिखित माल के संबंध में जिनके लिए विक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है उनके निर्यात मूल्य के एफओबी/सी और एफ/सीआईएफ मूल्य के अधिकतक 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है। ऐस मामलों में कमीशन केवल रूसी संघ में संबंधित पोतल दान के बीजक में से कटौती करके भुगतान करना होगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को एफओबी/सी और एफ/सीआईएफ मूल्य के 90 प्रतिशत तक, भुगतान किए गए कमीशन की घटाकर भुगतान किया जाएगा। कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोत लदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दे दें और उन्हें सूचित करें कि सुविधा के बारे में और अधिक जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

 

भवदीय,

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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