बैंको इंटरनेशनल अरबे डे तुनीशिए (बीआईएटी) को एक्जिम बैंक की 05 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंको इंटरनेशनल अरबे डे तुनीशिए (बीआईएटी) को एक्जिम बैंक की 05 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.01 14 जुलाई ,2001 विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदय/महोदया बैंको इंटरनेशनल अरबे डे तुनीशिए (बीआईएटी) को एक्जिम बैंक की 05 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने बैंको इंटरनेशनल अरबे डे तुनीशिए (बीआईएटी) को 05 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए उसके साथ 21 अक्तूबर 2000 को एक करार किया है। यह ऋण सहायता 01 मार्च 2001 से लागू है और यह भारत से सुयोग्य वस्तुओं(सूची अनुलग्नक में दी गई है ) तथा तुनीशिआ को संबंधित वस्तुओं के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। सुयोग्य वस्तुओं में शुरुआत में , स्पेयर पार्ट्स, ड्राइग्स, डिजाइनें, तथा उससे संबंधित सेवाएं शामिल रहेंगी। भारत से माल का निर्यात और उधारकर्ता के देश में उसका आयात, दोनों देशों में लागू कानूनों तथा विनियमों के अधीन होगा। 2. ऋण की व्यापक शर्तें निम्नवत् हैं : (क) ऋण के अंतर्गत हर करार के लिए एक्जिम बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है, (ख) पात्र संविदा के जहाज तक नि:शुल्क/ लागत तथा भाड़ा/ लागत, बीमा तथा भाड़ा संविदागत कीमत के 90 प्रतिशत तक की राशि का वित्तपोषण करने के लिए ऋण उपलब्ध होगा। (ग) संविदागत कीमत अमरीकी डालर में विनिर्दिष्ट होगी तथा वह 50,000 अमरीकी डालर से कम नहीं होगी अथवा एक्जिम बैंक तथा बीआईएटी के बीच समय-समय पर स्वीकृत की गई उस राशि के अनुसार होगी। (घ) ऋण सहायता के अंतर्गत हस्ताक्षरित संविदा में निम्नलिखित शर्तें भी होगी:- (i) खरीददार, एक्सिम बैंक द्वारा करार के अनुमोदन की तारीख के बाद 10 कार्य दिवसों के भीतर देय संविदागत कीमत के जहाज पर्यंत नि:शुल्क/ मूल्य तथा भाड़ा/ मूल्य, बीमा तथा भाड़ा का 10 प्रतिशत तक का अग्रिम भुगतान विक्रेता को करेगा। (ii) खरीददार, विक्रेता के पक्ष में अविकल्पी साख-पत्र के अंतर्गत कवर किये जाने वाले पोतलदान पर यथानुपात जहाज तक नि:शुल्क/ लागत तथा भाड़ा/ लागत, बीमा तथा भाड़ा संविदागत कीमत के 90 प्रतिशत तक की शेषराशि का भुगतान विक्रेता को करेगा। (iii) सुयोग्य (पात्र) वस्तुओं का निरीक्षण पोतलदान से पहले खरीददार की ओर से किया जाएगा तथा साख- पत्र व्यवस्था के अंतर्गत विक्रेता द्वारा समझौता बैंक को प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़ों में संबंधित निरीक्षण प्रमाणपत्र शामिल होगा। 3. एक्जिम बैंक द्वारा समय-समय पर उधारकर्ता के परामर्श से पदनामित किये अनुसार भारत में मध्यस्थ (नेगोशिएटिंग) बैंक के कार्यालयों के जरिए साख-पत्र सूचित किया जाएगा। यह साख –पत्र इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कामर्स (पब्लिकेशन सं. 500) द्वारा प्रकाशित यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रेक्टिस ऑर डॉक्यूमेंटरी क्रेडिट (1994 का संस्करण) के अधीन तथा अविकल्पी होगा और यदि विक्रेता चाहे तो वह विभाज्य एवं अंतरणीय भी होगा। 4. लाभार्थी द्वारा मध्यस्थ बैंक को दस्तावेज़ प्रस्तुतीकरण के बाद समझौता बैंक, यदि भारतीय रजिस्ट्री के पोत द्वारा माल लदान किया जाता है, तो जहाज तक संविदागत कीमत अथवा लागत तथा भाड़ा संविदागत कीमत के 90 प्रतिशत से अधिक की राशि लाभार्थी को अदा करेगा। यह राशि, लाभार्थी द्वारा विनिर्दिष्ट किये अनुसार भारत में ऐसे बैंक के उसके खाते में जमा करते हुए रुपया में संबंधित पोतलदान के प्रभाजन योग्य होगी तथा रुपया में यथा लागू भाड़ा/बीमा की राशि होगी बशर्ते प्रस्तुत दस्तावेज सही हों तथा संबंधित साख-पत्र के बिल्कुल अनुरूप हों। 5. जहाँ समझौता बिना किसी शर्त के प्रभावी हुआ है, एक्सिम बैंक, मध्यस्थ बैंक से सूचना मिलने पर मध्यस्थ बैंक की एक्सिम बैंक को भेजी गई सूचना में विनिर्दिष्ट किये अनुसार न्यू यार्क, यूएसए में ऐसे बैंक के पास स्थित उस प्रकार के खाते में संबंधित पोतलदान के प्रभाजन योग्य सीमा तक मध्यस्थ बैंक द्वारा लाभार्थी को अदा किये गये पात्र कीमत की राशि का अंतरण करते हुए मध्यस्थ बैंक को डॉलर में प्रतिपूर्ति करेगा। यदि समझौता शर्त के अधीन किया गया है तो एक्सिम बैंक मध्यस्थ बैंक को तभी भुगतान करेगा जब मध्यस्थ बैंक से एक्सिम बैंक को यह सूचना मिल जाती है कि जारीकर्ता बैंक ने शर्त हटा दी है और दस्तावेज स्वीकार कर लिया है अथवा उसके प्रभाव में उधारकर्ता अथवा मध्यस्थ बैंक के जरिए जारीकर्ता बैंक से सूचना मिल गई है। 6. साख –पत्र(पत्रों) के रखरखाव अथवा उसके तहत दस्तावेजों का परक्रामण करने में अथवा उसमें लाभार्थी को भुगतान करने के लिए अथवा अन्यथा मध्यस्थ बैंक को राशि पर किसी ब्याज की प्रतिपूर्ति करने के लिए मध्यस्थ बैंक की ओर से किसी भूल-चूक हेतु एक्सिम बैंक किसी भी प्रकार से दायी अथवा जिम्मेदार नहीं होगा। 7. बैंक प्रभार, व्यय, कमीशन अथवा भारत में देय स्टैंप-ड्यूटी विक्रेता/हिताधिकारी के खाते में जायेंगे और जो तुनीशिआ में देय होंगे वे खरीददार के खाते में जायेंगे । 8. साख-पत्र खोलने तथा संवितरण के लिए अंतिम तारीख क्रमश: 28 फरवरी 2002 तथा 30 अगस्त 2002 हैं। 9. साख के अंतर्गत पोतलदान को हमेशा की तरह जीआर/एसडीएफ फार्म में घोषित करना होगा। जीआर/एसडीएफ फार्मों की सभी प्रतियों पर " बैंको इंटरनेशनल अरबे डे तुनीशिए को प्रदान किये गये दिनांक 21 अक्तूबर 2000 की एक्सिम बैंक ऋण सहायता के तहत निर्यात" सुस्पष्ट पढने योग्य लिखा होना चाहिए। इस परिपत्र की संख्या तथा दिनांक दी गई जगह में दर्ज किया जाना चाहिए। उपर्युक्त पद्धत्ति में बिल के पूर्ण भुगतान की प्राप्ति के बाद प्राधिकृत व्यापारी को संबंधित जीआर/ एसडीएफ फार्म/फार्मों की दूसरी प्रति/प्रतियां प्रमाणित करनी चाहिए तथा उसे हमेशा की तरह रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को भेज देना चाहिए। 10. सामान्यत: उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत वित्तीयन किये गये निर्यातों के संबध में कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक गुण-दोष के आधार पर वस्तुओं, जिन्हें बिक्री पर सेवा आवश्यक है, के संबंध में जहाज पर्यंत नि:शुल्क कीमत के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान के लिए अनुरोध पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में, कमीशन का भुगतान संबंधित पोतलदान के बीजक मूल्य से कटौती करते हुए तुनीशिआ में करना होगा और एक्जिम बैंक द्वारा मध्यस्थ बैंक को प्रतिपूर्तियोग्य राशि, भुगतान किये गये कमीशन को घटाकर जहाज पर्यंत नि:शुल्क मूल्य के 90 प्रतिशत होगी। संबंधित पोतलदान करने से पहले कमीशन के भुगतान हेतु अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। 7. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं । 8. इस परिपत्र में समाहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन जारी किये गये हैं और उसका उल्लंघन अथवा अनुपालन न करना अधिनियम के तहत निर्धारित दंडात्मक कार्रवाई के अधीन है। भवदीया (के.जी.उदेशी) अनुलग्नक: यथोक्त संलग्नक ऋण में से वित्तपोषण के लिए पात्र वस्तुओं की सूची भाग क
भाग ख 1. कृषि औजार। |