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एक्ज़िम बैंक द्वारा हैटन राष्ट्रीय बैंक लि. (एचएनबी) को 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.1

जुलाई 2, 2003

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

एक्ज़िम बैंक द्वारा हैटन राष्ट्रीय बैंक लि. (एचएनबी)
को 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया (एक्ज़िम बैंक ) ने फरवरी 12, 2003 को हैटन राष्ट्रीय बैंक लि. (एचएनबी), श्रीलंका को कुल 5 (पाँच मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की राशि तक स्वीकृत समग्र अधिकतम ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। ऋण मई 20, 2003 से लागू हो गया है और पूंजी माल, संयंत्र और मशीनों, औद्योगिक उत्पाद, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और अन्य मद जो एक्ज़िम नीति के अंतर्गत निर्यात के पात्र हैं और उधारकर्ता के देश में, अर्थात (श्रीलंका, में क्रेताओं को संबंधित सेवाओं के लिए भारत से निर्यात का वित्तपोषण के लिए उपलब्ध रहेगा।

2. साख पत्र खोलने और ऋण के उपयोग की अंतिम तारीखे क्रमश: नवंबर 19, 2005 हैं।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा सामान्य रूप से जीआर/एसडीएफ़ फार्मो पर की जाएगी।

4. उक्त ऋण स्वीकृती के अंतर्गत किए गए निर्यात वित्त पोषण के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। तथापि, रिज़र्व बैंक अनुरोध प्राप्त होने पर, निर्यात किए गए माल के संबंध में जिनके लिए विक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है उनके निर्यात मूल्य के एफओबी/सी और एफओबी/सी और एफ/सीआईएफ मूल्य के अधिकतक 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है। ऐस मामलों में कमीशन केवल श्रीलंका में संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके भुगतान करना होगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को एफओबी/सी और एफ/सीआईएफ मूल्य के 90 प्रतिशत तक, भुगतान किए गए कमीशन की घटाकर भुगतान किया जाएगा। कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोत लदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दे दें और उन्हें सूचित करें कि सुविधा के बारे में और अधिक जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महा प्रबंधक

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