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फिजी शुगर कॉर्पोरेशन लि., फिजी द्वीप समूह को एक्ज़िम बैंक की 50.40 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

आरबीआइ/2005-06/377
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.33

अप्रैल 27, 2006

सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक

महोदया/महोदय,

फिजी शुगर कॉर्पोरेशन लि., फिजी द्वीप समूह को एक्ज़िम बैंक की 50.40 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने फिजी शुगर कॉर्पोरेश लि., फिजी द्वीप समूह के साथ उनको कुल 50.40 मिलियन अमरीकी डॉलर (पचास मिलियन चार सौ हजार अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। ऋण करार जनवरी 12, 2006 को लागू हो गया है। यह ऋण फिजी द्वीप समूह में फिजी शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवीकरण, कोटि उन्नयन तथा क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र उपस्कर, माल और सेवाओं के भारत से निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। ऋण के बारे में पूर्ण जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट (www.eximbankindia.com) में उपलब्ध है।

2. अंतिम उपयोग अवधि परियोजना निर्यात के मामले में करार के नियत समापन तारीख से 48 महीने और अन्य आपूर्ति संविदाओं के मामलों में ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने है।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफॅ फॅार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।

4. उक्त ऋण सहायता के तहत कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि ज़रूरत हो तो, निर्यातक मुक्त विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) की शेष राशि का उपयोग करे। एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में वर्तमान अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद, ऐसे प्रेषण की अनुमति दे।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

 

(एम. सेबेस्टियन)

मुख्य महा प्रबंधक

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