नेपाल की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
नेपाल की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैंक/2014-15/598 14 मई 2015 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, नेपाल की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने नेपाल में पनबिजली, सिंचाई एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नेपाल को 1 बिलियन अमरीकी डॉलर (एक बिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 25 नवंबर 2014 को नेपाल सरकार के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, मशीनरी, उपकरण और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाएं वे हैं, जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से सिविल कार्यों से इतर संविदागत वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी, वहीं सिविल कार्यों के लिए संविदागत मूल्य के 50% की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी। 2. ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 27 मार्च 2015 को लागू हो गया है। इस ऋण सहायता के तहत, परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तारीख से 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में 24 नवंबर 2020 (करार के निष्पादन की तारीख से 72 माह) होगी। 3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा ईडीएफ/एसडीएफ फॉर्मों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी। 4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही/वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें। 6. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं। भवदीय, (ए. के. पाण्डेय) |