एक्ज़ीम बैंक की एबीएसए बैंक लि., दक्षिण अफ्रिका को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
एक्ज़ीम बैंक की एबीएसए बैंक लि., दक्षिण अफ्रिका को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
आर.बी.आइ/2004/63 एपी(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 70 20 फरवरी 2004 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय एक्ज़ीम बैंक की एबीएसए बैंक लि., दक्षिण अफ्रिका भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़ीम बैंक) ने एबीएसए बैंक लि., दक्षिण अफ्रिका के साथ जुलाई 4, 2003 को एक करार किया है जिसमें एबीएसए बैंक लि. को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की कुल राशि की ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। ऋण की व्यवस्था 30 दिसम्बर 2003 से लागू हो गई है तथा यह दक्षिण अफ्रिका में खरीददारों को परियोजना और सेवा निर्यात के संबंध में अनुदेशों के ज्ञापन के अनुसार संवर्ग "ए" और संवर्ग "बी " वस्तुओं और कच्चे माल और वस्तुओं सहित कोई अन्य वस्तु जिस पर एक्जिम बैंक और एबीएसए बैंक लि. के बीच सहमति हुई हो, के भारत से निर्यात के वित्त पोषण हेतु उपलब्ध है। 2. साखपत्र खोलने और ऋण के उपयोग की अंतिम तारीख क्रमश: जून 29, 2005 और दिसम्बर 29, 2005 हैं। 3. ऋण के अंतर्गत पोत-लदान की घोषणा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार जीआर/ एसडीएफ फार्मों में करनी होगी। 4. उपर्युक्त ऋण सीमा के अंतर्गत वित्त पोषित निर्यातों के संबंध में किसी भी प्रकार के एजेंसी कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि, रिज़र्व बैंक बिक्री के बाद सेवा की अपेक्षा रखने वाले निर्यात किए गए मालों के संबंध में जहाज पर्यंत न:शुल्क/लात और भाड़ा मूल्य/ लागत बीमा भार के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान के अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित पोत लदान के इन्वाइस से घटाकर कमीशन का भुगतान दक्षिण अफ्रिका में करना होगा और एक्ज़िम बैक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि,जहाज पर्यंत न:शुल्क/ लागत और भाड़ा मूल्य/लागत बीमा भार मूल्य से दिए गए कमीशन को घटाकर बची हुई राशि होगी। कमीशन के भुगतान के लिए अनुमोदन संबंधित पोत-लदान के प्रभाव होने से पहले प्राप्त किया जाए। दूसरे मामलों में (अर्थात् बिक्री के बाद सेवा के अपेक्ष न रखने वाले निर्यात) यदि निर्यातक को एजेंसी कमीशन का भुगतान करना पड़ता है तो ऐसे भुगतान के लिए उसे अपने संसाधनों का उपयोग करना होगा। 5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक के कार्यालय अथवा उसके वेबसाईट से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें। 6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय ग्रेस कोशी |