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हंगेरियन एक्पोर्ट-इंपोर्ट बैंक लि., हंगेरी को एक्जिम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

आरबीआई/2004-05/119
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.7

अगस्त 16, 2004

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया / महोदय

हंगेरियन एक्पोर्ट-इंपोर्ट बैंक लि., हंगेरी को एक्जिम
बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक ) ने नवंबर 7, 2003 को हंगेरियन एक्पोर्ट-इंपोर्ट बैंक लि., हंगेरी के साथ उनको कुल 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (पचास मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है । ऋण करार जुलाई 22, 2004 से लागू हो गया है । यह ऋण पूंजीगत और इंजीनियरिडग माल, प्रोद्योगिकी, औद्योगिक निर्माण और संबंधित सेवाओं और भारतीय मूल के किसी अन्य वस्तुओं के निर्यात जिनके लिए एक्जिम बैंक तथा उधारकर्ता के बीच सहमति हो, के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है ।

2. ऋण के उपयोग की अंतिम तारीख जुलाई 21, 2006 है ।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी ।

4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यात के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा, तथापि, अनुरोध प्राप्त होने पर, रिज़र्व बैंक, निर्यात किए गए माल के संबंध में, जिनके लिए बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है उनके निर्यात मूल्य के एफओबी/सी और एफ/सीआइएफ मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण-दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है । ऐसे मामलों में, कमीशन का भुगतान, केवल हंगेरी में संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना होगा और एक्जिम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को देय प्रतिपूर्ति योग्य राशि एफओबी/सी और एफ/सीआइएफ मूल्य के 85 प्रतिशत,भुगतान किए गए कमीशन को घटाकर होगी । कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलादान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए । अन्य मामलों में (अर्थात् निर्यात के संबंध में जहां बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता न हो), जहां एजेंसी कमीशन की भुगतान की ज़रुरत है, निर्यातकों को ऐसे भुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करना होगा।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दे और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्जिम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है।

भवदीया

ग्रेस कोशी
मुख्य महा प्रबंधक.

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