सेशेल्स की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
सेशेल्स की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैंक/2013-14/124 8 जुलाई 2013 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, सेशेल्स की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सेशेल्स की सरकार को सेशेल्स में डेवलपमेंट बैंक ऑफ सेशेल्स द्वारा निधीयन की गयी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए माल और सेवाओं के आयात के प्रयोजन हेतु भारत से परामर्शदात्री सेवाओं सहित पात्र वस्तुओं, सेवाओं, मशीनरी और उपकरणों के वित्तपोषण के लिए 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 18 दिसंबर 2012 को सेशेल्स की सरकार के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में, परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुएं, सेवाएं, मशीनरी और उपकरण शामिल हैं, जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी और शेष 25 प्रतिशत मूल्य की वस्तुयें और सेवाएं सुयोग्य संविदा हेतु भारत से बाहर के विक्रेताओं से प्राप्त की जा सकती हैं। तथापि, सिविल निर्माण परियोजनाओं के लिए मामले दर मामले के आधार पर उचित छूट देने पर विचार किया जा सकता है जो 10% से अधिक नहीं होगी। 2. ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 10 जून 2013 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 18 दिसंबर 2012 है। इस ऋण सहायता के तहत, परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (17 दिसंबर 2018) होगी। 3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी। 4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही/वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकता है बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों/घटकों को अवगत करायें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें। 6. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं। भवदीय, (सी. डी. श्रीनिवासन) |