एक्जिम बैंक की गाम्बिया रिपब्लिक सरकार को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
एक्जिम बैंक की गाम्बिया रिपब्लिक सरकार को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
आरबीआई/2008-09/395 26 फरवरी 2009 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदय/महोदया एक्जिम बैंक की गाम्बिया रिपब्लिक सरकार को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने गाम्बिया रिपब्लिक में , नेशनल एसैंबली बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के वित्तपोषण के संबंध में भारत से परामर्शदात्री सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए, गाम्बिया रिपब्लिक सरकार को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए उसके साथ 8 अगस्त 2008 को एक करार किया है । इस करार के तहत परामर्शदात्री सेवाओं सहित भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं वे वस्तुएं हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण अनुमत किया जा सकता है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा कुल ऋण में से संविदागत कीमत के न्यूनतम 85 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति वस्तुएं और सेवाएं भारत से बिक्रेता द्वारा की जाएगी और और शेष 15 प्रतिशत वस्तुएं और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं से अन्य) भारत से बाहर सुयोग्य संविदा से प्राप्त की जा सकती है । 2. ऋण सहायता के तहत ऋण व्यवस्था 2 फरवरी 2009 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 8 अगस्त 2008 है । ऋण सहायता के तहत साखपत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तिथि परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाएं) समापन की निर्धारित तारीख (तारीखें) 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 माह (7 अगस्त 2014) होगी । 3. ऋण सहायता के तहत पोतलदान रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/ एसडीएफ फॉर्मों में घोषित करना होगा । 4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धनप्रेषण अनुमत कर सकता हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है । 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें । 6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है । भवदीय (सलीम गंगाधरन) |