सूरीनाम की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 10.4 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
सूरीनाम की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 10.4 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
आरबीआइ/2007-08/269
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33
मार्च 31, 2008
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक
महोदया/महोदय
सूरीनाम की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 10.4 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक)ने सूरीनाम की सरकार को नवंबर 21,2007 में हुए करार के तहत कुल 10.4 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन चार सौ हजार अमरीकी डॉलर) तक की ऋण सहायता से सूरीनाम में जल आपूर्ति परियोजना के लिए भारत से परामर्श सेवा सहित पात्र माल और सेवाओं के वित्तपोषण हेतु करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात के लिए परामर्श सेवाओं सहित वे माल और सेवाएं हैं ,जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं तथा जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक वित्तपोषण करने हेतु सहमत हो सकता है। इस करार के तहत कुल ऋण में से संविदा मूल्य के कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत से विक्रेता द्वारा की जाएगी और शेष माल और सेवाएं (परामर्श सेवाओं से इतर) भारत के बाहर से पात्र संविदा के प्रयोजन के लिए क्रेता द्वारा खरीदी जाए ।
2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार फरवरी 13, 2008 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख नवंबर 21, 2007 है। ऋण सहायता के तहत साख पत्र खोलने और संवितरण की अंतिम तारीख परियोजना निर्यातों के लिए परियोजना के पूरे होने की नियत तारीख (तारीखों) से 48 महीने और आपूर्ति संविदा के लिए ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने होगी।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएप पार्मों में करनी पड़ेगी।
4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगी । फिर भी,आवश्यकता हो तो मुक्त विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए निर्यातक अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग कर सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषण की अनुमति दें।
5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in.पर लॉग ऑन करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति /अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक